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सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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मऊ में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत:सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होगी लोक अदालत, सुलह-समझौते से मामलों का होगा निस्तारण
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मऊ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 12 सितंबर 2026, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत दीवानी न्यायालय, मऊ के प्रांगण में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। इसका आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश, मऊ के निर्देशन में सुनिश्चित किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित और प्रीलिटिगेशन स्तर के उन मामलों का निस्तारण किया जाएगा, जिनमें पक्षकार आपसी सुलह-समझौते के लिए सहमत हों। इसका मुख्य उद्देश्य विवादों का त्वरित और सरल समाधान प्रदान कर पक्षकारों को राहत देना है।
लोक अदालत में आपसी सुलह योग्य आपराधिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 से संबंधित मामले, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, दीवानी वाद, मेड़बन्दी, दाखिल-खारिज, पंजीयन एवं स्टाम्प वाद, चकबन्दी वाद और उत्तराधिकार संबंधी मामलों की सुनवाई होगी।
इसके अतिरिक्त, बैंक वसूली, किरायेदारी, भूमि अध्याप्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाएगा। विभिन्न अधिनियमों जैसे वन अधिनियम, पुलिस अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, मनोरंजन कर अधिनियम, बाट एवं माप अधिनियम, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, चलचित्र अधिनियम, आबकारी अधिनियम और गैम्बलिंग एक्ट से संबंधित चालान भी लोक अदालत में निपटाए जाएंगे।
नगर पालिका/नगर निगम, विकास प्राधिकरण, आरटीओ चालान, मोबाइल एवं केबल नेटवर्क से संबंधित प्रकरणों के साथ-साथ अन्य शमनीय मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित पक्षकारों से इस राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है, क्योंकि आपसी सुलह-समझौते से समय और खर्च दोनों की बचत होती है और विवादों का शीघ्र समाधान संभव होता है।
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