सुपौल में 12 सितंबर को लोक अदालत, 16,600 ट्रैफ़िक‑परिवहन मामलों का त्वरित निपटारा, 90‑दिन पुराने चालानों पर 50% तक राहत
12 सितंबर को सुपौल के टाउन हॉल में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 10,416 ट्रैफ़िक चालान और 6,184 परिवहन मामले सहित कुल 16,600 लंबित मामलों को निपटारा किया जाएगा। 90 दिन से अधिक पुराने और अभी तक जमा न हुए चालानों पर शमन राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट उपलब्ध होगी। भीड़ से बचने के लिए 7 सितंबर से जिला परिवहन कार्यालय में पूर्व‑पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Bihar
- Supaul
- Supaul Lok Adalat | Traffic Challan Pre Registration & 50% Relief
12 सितंबर को लोक अदालत;पुराने चालानों पर 50% तक राहत:सुपौल में भीड़ से बचने के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू, 16,600 मामलों का होगा निपटारा
- कॉपी लिंक
सुपौल में लंबित ट्रैफिक और परिवहन संबंधी कुल 16,600 मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इनमें 10,416 ट्रैफिक चालान और 6,184 परिवहन संबंधी मामले शामिल हैं।
पात्र पुराने चालानों में निर्धारित शमन राशि पर 50 प्रतिशत तक की राहत मिलने का प्रावधान है। वाहन मालिकों के लिए लंबित मामलों के निपटारे का यह महत्वपूर्ण अवसर होगा।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार बच्चन के निर्देश पर समन्वय बैठक हुई। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अमित गौरव और एसीजेएम-I मो. अफजल आलम ने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में ट्रैफिक डीएसपी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, मोटरयान निरीक्षक और परिवहन विभाग के संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे।
12 सितंबर को लगेगा लोक अदालत
अधिकारियों ने लंबित ई-चालानों के सत्यापन, पात्र वाहन मालिकों को योजना की जानकारी देने और लोक अदालत के दिन मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर आवश्यक व्यवस्था पर चर्चा की। 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय के टाउन हॉल परिसर में गठित लोक अदालत पीठों के समक्ष ट्रैफिक चालानों समेत परिवहन मामलों का निष्पादन किया जाएगा।
90 दिन पुराने चालानों पर मिल सकता है लाभ
बिहार परिवहन विभाग की एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले 90 दिन से अधिक पुराने और अब तक जमा नहीं किए गए चालानों पर शमन राशि में 50 प्रतिशत तक राहत का प्रावधान है। लाभ पात्रता और लागू नियमों के अनुसार मिलेगा।
भीड़ से बचने के लिए 7 सितंबर से जिला परिवहन कार्यालय में पूर्व-पंजीकरण शुरू किया गया है। वाहन मालिक यहां लंबित चालान का सत्यापन और प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। लोक अदालत के दिन टाउन हॉल में दस्तावेज जांच, मार्गदर्शन, भुगतान और अन्य औपचारिकताओं की सुविधा रहेगी।
विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों की स्थिति जांचकर पात्र होने पर 12 सितंबर को लोक अदालत में पहुंचें और नियमानुसार उनका त्वरित समाधान कराएं।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ECI के दावे पर संदेह: क्या सुप्रीम कोर्ट ने नया फॉर्म‑6 घोषणा मंज़ूर किया?

बबेरू के दूकानदारों को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, विवाद में मिली राहत

तेलंगाना हाईकोर्ट ने SRSP विस्थापित महिला को कृषि भूमि न मिलने पर सरकार को किया कड़ा सवाल

फु क्वोक में छात्र मॉक ट्रायल से कानूनी ज्ञान और सामाजिक कौशल हासिल करते हैं

हाईकोर्ट ने किठौर मामले में आरोपी की जमानत अस्वीकृत, गवाहों पर दबाव की सम्भावना को प्राथमिकता दी

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में 16,726 अवैध निर्माणों को सील‑ध्वस्त करने का आदेश दिया

हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को चेतावनी: इलाज में देरी नहीं, २५,००० रुपये जुर्माना

MP उच्च न्यायालय में याचिकाओं से टैक्स ऑडिट डेडलाइन पर बढ़े प्रश्न
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को विवादास्पद नागरिकता डेटाबेस के उपयोग की स्वीकृति दी
- सुप्रीम कोर्ट ने SAVE डेटाबेस के इस्तेमाल को मंजूरी दी, ट्रम्प प्रशासन को राहत
- कानून का सही उपयोग: बहादुरपुर में एससी-एसटी अधिनियम पर बैठक
- सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की याचिका खारिज की, आदेश से नहीं थोप सकते भाषा
- एपी हाई कोर्ट ने अमरावती को राजधानी मानने के बाद तीन‑राजधानी प्रस्ताव को निरर्थक घोषित किया
- सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं रोका SIR?
- महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह की बरी को चुनौती, दिल्ली कोर्ट में दायर की अपील
- ICU सुधार में नया कदम: कोर्ट ने बुनियादी ढाँचा 9 महीने, स्टाफिंग 6 महीने में पूरा करने का आदेश

