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सीवान में 12 सितंबर राष्ट्रीय लोक अदालत: त्वरित निपटारे का अवसर

12 सितंबर 2026 को सीवान के व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी, जहाँ बिजली‑पानी बिल, ऋण, पारिवारिक व व्यावसायिक विवाद, ट्रैफिक चालान आदि समझौता योग्य मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। इस लोक अदालत में कोर्ट फ़ीस नहीं लगेगी और पारित अवार्ड को सिविल कोर्ट की डिक्री के समान वैधता प्राप्त होगी।

31 अगस्त 2026 को 09:33 am बजे
सीवान में 12 सितंबर राष्ट्रीय लोक अदालत: त्वरित निपटारे का अवसर

सौजन्य से:- Prabhat Khabar

सीवान में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, बिजली-पानी सहित इन मामलों का होगा निपटारा, यहां करें अप्लाई

लोक अदालत

Siwan National Lok Adalat : सीवान में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने वाला है. इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित और मुकदमा पूर्व समझौता योग्य मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा. बिजली, पानी, ऋण, और पारिवारिक विवादों सहित कई तरह के मामलों को सुलझाने का यह एक अनूठा अवसर है.

Siwan National Lok Adalat : सीवान में लंबित और मुकदमा पूर्व समझौता योग्य मामलों के निस्तारण के लिए 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित यह लोक अदालत व्यवहार न्यायालय, सीवान परिसर में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी. इसमें आपसी बातचीत और सुलह-समझौते के आधार पर विभिन्न मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा.

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12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सीवान की ओर से शनिवार 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी. लोक अदालत व्यवहार न्यायालय, सीवान परिसर में पूर्वाह्न 10:30 बजे से शुरू होगी. इसमें अदालतों में लंबित समझौता योग्य मामलों के साथ मुकदमा पूर्व वाद भी रखे जा सकेंगे.

किन मामलों का होगा निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, एनआइ एक्ट की धारा 138 से जुड़े मामले, बैंक वसूली और ऋण संबंधी मामले, एनपीए निपटान तथा उत्तराधिकार से जुड़े मामलों को रखा जा सकता है. इसके अलावा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण यानी एमएसीटी के मामले भी निस्तारित किये जाएंगे.

ट्रैफिक चालान से जुड़े मामले भी होंगे शामिल

मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात चालान और ई-चालान से जुड़े मामले भी लोक अदालत में रखे जा सकते हैं. इसके साथ ही वेतन-भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े सेवा मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण और राजस्व मामलों के निस्तारण की भी व्यवस्था रहेगी.

बिजली-पानी और पारिवारिक विवाद भी हो सकेंगे निस्तारित

बिजली और पानी के बिल से जुड़े विवाद, टेलीफोन बिल, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े मामले तथा उपभोक्ता विवाद भी लोक अदालत में रखे जा सकते हैं. वैवाहिक विवादों में तलाक को छोड़कर अन्य समझौता योग्य मामले और पारिवारिक विवाद भी निस्तारण के लिए लिये जा सकते हैं.

वाणिज्यिक और दीवानी मामलों का भी विकल्प

वाणिज्यिक मामलों में प्री-इंस्टीट्यूशन मेडिएशन, मध्यस्थता और समझौता योग्य दीवानी मामलों को भी लोक अदालत में रखा जा सकता है. इसका उद्देश्य पक्षकारों की सहमति से विवादों का जल्द समाधान कराना है.

कोर्ट फीस से मिलेगी राहत

लोक अदालत में मामलों के निस्तारण का एक प्रमुख लाभ यह है कि इसमें कोर्ट फीस नहीं लगती. आपसी बातचीत और सुलह के जरिये मामला समाप्त होने से पक्षकारों का समय और खर्च दोनों बचते हैं. यदि किसी मामले में पहले न्याय शुल्क जमा किया गया है तो निस्तारण के बाद उसे वापस किये जाने का प्रावधान है.

लोक अदालत का फैसला कानूनी रूप से मान्य

लोक अदालत में पारित अवार्ड को सिविल कोर्ट की डिक्री के समान कानूनी मान्यता प्राप्त होती है. ऐसे अवार्ड के विरुद्ध सामान्य तौर पर अपील का प्रावधान नहीं होता. इसलिए समझौता योग्य मामलों में पक्षकार आपसी सहमति से विवाद का समाधान कर सकते हैं.

कहां करें संपर्क

अपने मामले का आपसी सहमति से निस्तारण कराने के इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिविल कोर्ट परिसर, सीवान से संपर्क कर सकते हैं. संबंधित विभाग, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, बिजली कंपनी या उस न्यायालय से भी संपर्क किया जा सकता है, जहां मामला लंबित है.

हेल्पलाइन नंबर पर मिलेगी जानकारी

राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विशेष जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सीवान के फोन नंबर 06154-242188 पर संपर्क किया जा सकता है. पक्षकार समय रहते अपने मामले के संबंध में संबंधित कार्यालय या न्यायालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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