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सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल को दो हफ्तों में सरेंडर करने का निर्देश दिया

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल को अपने मामले में 14 दिनों के भीतर पुलिस को सौंपने का आदेश जारी किया। यह फैसला तब आया जब उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे में अदालत ने अनुपस्थिति को अस्वीकार किया। अब तेजपाल को निर्दिष्ट अवधि में समर्पित होना होगा।

28 अगस्त 2026 को 05:31 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल को दो हफ्तों में सरेंडर करने का निर्देश दिया

सौजन्य से:- facebook.com

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल को दिया दो हफ्तों में सरेंडर करने का आदेश

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