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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को शिक्षा‑सेवा को प्राथमिकता देने की सलाह दी

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सार्वजनिक सेवा होना चाहिए, केवल लाभ कमाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अदालत ने संस्थानों को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की हिदायत दी।

19 सितंबर 2026 को 04:04 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को शिक्षा‑सेवा को प्राथमिकता देने की सलाह दी

सौजन्य से:- facebook.com

प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नसीहत

सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत

शिक्षा, सेवा हो मकसद- SC

सिर्फ मुनाफा ही नहीं- SC

#SupremeCourt #PrivateUniversities #Education #EducationNews

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