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सुप्रीम कोर्ट: विधानमंडल कानून में संशोधन करने और नियमों को अवैध बनाने की शक्ति नहीं रोक सकती
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानमंडल कानून में संशोधन करने की शक्ति नियमों को ओवरराइड नहीं करने के लिए काम कर सकती है, लेकिन यह शक्ति विनियमन का अस्तित्व बाधित नहीं कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने एक प्रमुख फैसले में लाइवलॉ संविधान प्रोटोकॉल (अपराम्बाध्यक) के तहत विधानमंडल द्वारा अपनाई गई राजेश शर्मा बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम और एएनआर को अवैध घोषित करने के लिए विनियमन को अवैध घोषित करने की शक्ति की समीक्षा की।

सौजन्य से:- Live Law
विनियमन का अस्तित्व विधानमंडल की क़ानून में संशोधन करने और विनियमन को ओवरराइड करने की शक्ति को बाधित नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
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