होममुकदमेसुप्रीम कोर्ट ने किया अदालती कार्रवाई में देरी को माफ करने का आदेश
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने किया अदालती कार्रवाई में देरी को माफ करने का आदेश

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्वासन के खिलाफ अपील दायर करने में होने वाली देरी को सुप्रीम कोर्ट ने धारा 5 परिसीमन अधिनियम के तहत माफ करने की अनुमति दी है। यह निर्णय जित्तू यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य मामले में आया है।

30 जून 2026 को 01:23 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने किया अदालती कार्रवाई में देरी को माफ करने का आदेश

सौजन्य से:- Live Law

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्वासन के खिलाफ अपील दायर करने में देरी को धारा 5 परिसीमन अधिनियम के तहत माफ किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
बिहार विश्वविद्यालय कानून के विरोध में शिक्षक संघों का प्रदर्शन
मुकदमे

बिहार विश्वविद्यालय कानून के विरोध में शिक्षक संघों का प्रदर्शन

लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश, 16 न्यायाधिकरणों के लिए निगरानी
मुकदमे

लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश, 16 न्यायाधिकरणों के लिए निगरानी

मानदेय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई लड़ाई
मुकदमे

मानदेय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई लड़ाई

पिछली तारीख से टैक्स की देनदारी सही, लेकिन जुर्माना नहीं: सुप्रीम कोर्ट
मुकदमे

पिछली तारीख से टैक्स की देनदारी सही, लेकिन जुर्माना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

बिहार में गुजरात मॉडल की शराबबंदी लागू होनी चाहिए: जीतन राम मांझी
मुकदमे

बिहार में गुजरात मॉडल की शराबबंदी लागू होनी चाहिए: जीतन राम मांझी

दुर्गा कॉलोनी का दोबारा सर्वे: फरीदाबाद में 234 एकड़ जमीन की होगी जांच, प्लॉटधारकों को राहत की उम्मीद
मुकदमे

दुर्गा कॉलोनी का दोबारा सर्वे: फरीदाबाद में 234 एकड़ जमीन की होगी जांच, प्लॉटधारकों को राहत की उम्मीद

पिता को अदालत का झटका: बेटी की शिक्षा के लिए जमा पैसा भरण-पोषण में नहीं गिना जा सकता
मुकदमे

पिता को अदालत का झटका: बेटी की शिक्षा के लिए जमा पैसा भरण-पोषण में नहीं गिना जा सकता

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिलेगी दुर्गा बिल्डर कॉलोनी के प्लॉटधारकों को राहत
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिलेगी दुर्गा बिल्डर कॉलोनी के प्लॉटधारकों को राहत

ताज़ा ख़बरें