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सुप्रीम कोर्ट ने सत्र न्यायालयों को दिया निर्देश, मजिस्ट्रेट को होगी ये जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने सत्र न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के कार्यों को सख्ती से निर्देशित किया है। कोर्ट ने सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय शिकायत मामलों में अभियोजन साक्ष्य को दर्ज न करने को लेकर अपना फैसला सुनाया है।

1 जुलाई 2026 को 02:23 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने सत्र न्यायालयों को दिया निर्देश, मजिस्ट्रेट को होगी ये जिम्मेदारी

सौजन्य से:- Live Law

मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय शिकायत मामलों में अभियोजन साक्ष्य दर्ज नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

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