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सत्र न्यायालय के मामलों में मजिस्ट्रेट को देने की जरूरत नहीं?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों में अभियोजन साक्ष्य दर्ज नहीं करना चाहिए।

1 जुलाई 2026 को 01:23 pm बजे
सत्र न्यायालय के मामलों में मजिस्ट्रेट को देने की जरूरत नहीं?

सौजन्य से:- Live Law

मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय शिकायत मामलों में अभियोजन साक्ष्य दर्ज नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

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