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सुप्रीम कोर्ट

वाणिज्यिक मुकदमों में प्रतिदावे पर प्रतिवादी की समयसीमा है वादी की तरह साफ-सुथरा जवाब देना

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाणिज्यिक मुकदमों में प्रतिदावे पर वादी का जवाब लिखित बयान के समान समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए, ताकि दोनों तरफ के अभ्यर्थों को कोई भी अन्याय न हो।

13 जुलाई 2026 को 02:13 pm बजे
वाणिज्यिक मुकदमों में प्रतिदावे पर प्रतिवादी की समयसीमा है वादी की तरह साफ-सुथरा जवाब देना

सौजन्य से:- Live Law

वाणिज्यिक मुकदमों में प्रतिदावे पर वादी का जवाब लिखित बयान के समान समय सीमा के अधीन है: सुप्रीम कोर्ट

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