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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार एमएमडीआर अधिनियम के तहत रॉयल्टी दर संशोधित कर सकती है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार मेटल माइंस डेवलपमेंट और रेगुलेशन अधिनियम के तहत रॉयल्टी दर को संशोधित कर सकती है। हालाँकि, अदालत ने स्पष्ट नहीं किया कि क्या सरकार लीज डीड रॉयल्टी संशोधन के बारे में चुप्पी साध सकती है।

14 जुलाई 2026 को 03:12 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार एमएमडीआर अधिनियम के तहत रॉयल्टी दर संशोधित कर सकती है

सौजन्य से:- Live Law

एमएमडीआर अधिनियम | सरकार रॉयल्टी दर को संशोधित कर सकती है, हालांकि लीज डीड रॉयल्टी संशोधन के बारे में चुप थी: सुप्रीम कोर्ट

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