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अपीलीय अदालतों को स्वतंत्र निर्णय लेना होगा, ट्रायल कोर्ट के फैसले को आसानी से नहीं पलट सकेंगी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने उप न्यायाधीश को प्रशिक्षण के लिए भेजने वाले निर्देश को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने अपीलीय अदालतों को स्वतंत्र कारण बताने की सलाह दी है और उन्हें ट्रायल कोर्ट के फैसले को आसानी से नहीं पलट सकते हैं.

सौजन्य से:- Live Law
अपीलीय अदालतों को स्वतंत्र कारण बताने चाहिए, ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत मानकर आसानी से पलट नहीं सकते: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उप न्यायाधीश को प्रशिक्षण के लिए भेजने के एचसी के निर्देश को खारिज कर दिया, कहा अपीलीय अदालतों को 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' के रूप में कार्य करना चाहिए
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