सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रेलवे को सिर्फ माल की गिनती या वजन करने तक ही जिम्मेदारी, बुक खेप की कम डिलीवरी नहीं
मालिक के जोखिम पर बुक की गई खेप की कम डिलीवरी के लिए रेलवे उत्तरदायी नहीं है, जब तक कि माल की गिनती या वजन न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। इसके अलावा, रेलवे को माल की डिलीवरी के लिए समय-सीमा नहीं देनी होती है।

सौजन्य से:- Live Law
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लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क
17 जुलाई 2026 3:58 अपराह्न IST
मालिक के जोखिम पर बुक की गई खेप की कम डिलीवरी के लिए रेलवे उत्तरदायी नहीं है, जब तक कि माल की गिनती या वजन न किया गया हो: सुप्रीम कोर्ट...
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