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सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी जेल में होने पर अदालत को तेजी से काम करने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगर आरोपी जेल में होते हैं तो अदालत और अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि सुनवाई में तेजी लाई जाए, सुनवाई में देरी कानूनी प्रक्रिया में असमानता को बढ़ावा देती है।

17 जुलाई 2026 को 07:13 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी जेल में होने पर अदालत को तेजी से काम करने के लिए कहा

सौजन्य से:- Live Law

जब आरोपी जेल में हो तो अदालत और अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि सुनवाई में तेजी लाई जाए: सुप्रीम कोर्ट

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