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सीजीएसटी अधिनियम: जब आपूर्तिकर्ता कर तो ही आईटीसी खरीदार को मिलेगी

सुप्रीम कोर्ट ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(2)(सी) की वैधता को बरकरार रखते हुए इसे सही बताया है। इसका अर्थ है कि आईटीसी खरीदार को सीजीएसटी लिया जा सकता है जब आपूर्तिकर्ता ने पहले ही कर का भुगतान किया हो

29 जुलाई 2026 को 11:32 am बजे
सीजीएसटी अधिनियम: जब आपूर्तिकर्ता कर तो ही आईटीसी खरीदार को मिलेगी

सौजन्य से:- Live Law

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28 जुलाई 2026 11:17 पूर्वाह्न IST

जीएसटी | 'आईटीसी खरीदार को तभी उपलब्ध होगी जब आपूर्तिकर्ता ने कर का भुगतान किया हो', सुप्रीम कोर्ट ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(2)(सी) की वैधता बरकरार रखी...

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