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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्णय पूर्वव्यापी तब तक हैं जब तक वे स्पष्ट रूप से संभावित नहीं हों
भारत की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि निर्णय पूर्वव्यापी तब तक होते हैं जब तक कि वे स्पष्ट रूप से संभावित नहीं होते हैं। यह निर्णय 2026 लाइवलॉ (एससी) 766 | भारत सरकार एवं ए.एन.आर. बनाम श्री देवराज उर्स मेडिकल कॉलेज के मामले में दिया गया है, जिसमें एक निर्णय की पूर्वव्यापी प्रभाविता को देखा गया था।

सौजन्य से:- Live Law
जब तक स्पष्ट रूप से संभावित न बनाया जाए, निर्णय पूर्वव्यापी होते हैं: सुप्रीम कोर्ट
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