लोक अदालत: ट्रैफिक चालान पर भारी छूट, 5-11 सितंबर तक आवेदन
राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान पर मिलेगी बड़ी छूट, 5 से 11 सितंबर तक जमा होंगे आवेदन राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान पर मिलेगी बड़ी छूट राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को लंबित ट्रैफिक चालान के त्वरित निपटान क…

सौजन्य से:- Prabhat Khabar
राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान पर मिलेगी बड़ी छूट, 5 से 11 सितंबर तक जमा होंगे आवेदन
राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान पर मिलेगी बड़ी छूट
राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को लंबित ट्रैफिक चालान के त्वरित निपटान के लिए आयोजित की जा रही है। 5 से 11 सितंबर तक आवेदन जमा होंगे, जिसमें 17 धाराओं के तहत चालान पर 50% तक की छूट का लाभ मिलेगा।
Lok Adalat Traffic Challan: आगामी 12 सितंबर राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने लंबित चालानों के त्वरित निष्पादन की तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत चालान निपटारे के लिए 5 से 11 सितंबर तक आवेदन जमा किए जाएंगे. डालसा से मिले निर्देश के तहत परिवहन और ट्रैफिक ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. इसको लेकर 5 से 11 सितंबर तक लंबित चालान संबंधित आवेदन लेकर जमा होगा होगा और वाहन मालिकों को एक टोकन निर्गत किया जायेगा. जिसको लेकर वाहन मालिक लोक अदालत के दिन शिविर में पहुंचेंगे और टोकन दिखाते हुए चालान शुल्क जमा करेंगे.
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Pending Traffic Fine Disposal: अलग-अलग जमा होंगे आवेदन
परिवहन कार्यालय में परिवहन विभाग से संबंधित लंबित चालानों का आवेदन जमा होगा. जबकि ट्रैफिक पुलिस (ट्रैफिक सिग्नल और पुलिस द्वारा) द्वारा काटे गए चालानों के आवेदन ट्रैफिक थाना कार्यालय में जमा होंगे. एडीटीओ कुमार विवेक ने बताया कि कूपन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन होने वाली अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करना और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाना है. पूर्व आवेदन और टोकन प्रणाली से लोक अदालत के दिन कम समय में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सकेगा. विभागीय अधिकारियों ने आम जनता और वाहन चालकों से अपील की है कि वे समय पर अपना आवेदन जमा कर कूपन प्राप्त कर लें, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन बिना किसी परेशानी के अपने लंबित चालानों का आसानी से निपटारा करा सकें. बॉक्स इन 17 धाराओं के चालान में संशोधन का मिलेगा लाभ
चालान शमन राशि में 50% छूट की सूची (17 मुख्य धाराएं)
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