मुजफ्फरपुर में लोक अदालत में 90‑दिन पुराने ट्रैफिक चालानों पर 50% तक रियायती निपटारा, 5‑11 सित. वेरिफिकेशन, 12 सित. पेमेंट
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 5 से 11 सितंबर तक चालान वेरिफिकेशन के लिए काउंटर खोले और 12 सितंबर को सिकंदरपुर स्टेडियम में रियायती राशि का भुगतान करने का आयोजन किया। केवल 90 दिन से अधिक पुराने और अधिसूचित चालान ही इस योजना में शामिल हैं; वेरिफिकेशन के लिए चालान की प्रिंटेड कॉपी और आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है, और भुगतान के समय नकद या डिजिटल विकल्प उपलब्ध होंगे।

सौजन्य से:- bhaskar.com
- Hindi News
- Local
- Bihar
- Muzaffarpur
- Muzaffarpur Lok Adalat | Traffic Challan Settlement Discount & Verification
मुजफ्फरपुर में पुराने ट्रैफिक चालान निपटाने का मौका:लोक अदालत में 50% तक छूट; 5-11 सितंबर वेरिफिकेशन, 12 को होगा पेमेंट
- कॉपी लिंक
मुजफ्फरपुर में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक और परिवहन विभाग से जुड़े पात्र चालानों के निपटारे की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
शनिवार को पहले दिन बड़ी संख्या में लोग अपने पुराने ट्रैफिक चालानों का वेरिफिकेशन कराने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एरिया बिल्डिंग पहुंचे।
यहां 5 से 11 सितंबर तक चालानों के सत्यापन के लिए ट्रैफिक और परिवहन विभाग के अलग-अलग काउंटर लगाए गए हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तेज कुमार प्रसाद ने लोगों से अपील की है कि लोक अदालत में अपने चालान का निपटारा कराने से पहले निर्धारित अवधि में वेरिफिकेशन जरूर करा लें।
वेरिफिकेशन के बाद 12 सितंबर को सिकंदरपुर स्टेडियम में लगाए जाने वाले पेमेंट काउंटर पर चालान की निर्धारित राशि जमा की जा सकेगी।
पहले वेरिफिकेशन, फिर 12 सितंबर को पेमेंट
सचिव तेज कुमार प्रसाद ने बताया कि चालान से संबंधित वेरिफिकेशन के लिए एरिया बिल्डिंग में काउंटर खोले गए हैं। इनमें ट्रैफिक और परिवहन विभाग के दो-दो काउंटर काम कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि वेरिफिकेशन के लिए आने वाले लोग अपने साथ चालान की प्रिंटेड कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी जरूर लेकर आएं। इससे दस्तावेजों का सत्यापन करने और आगे की प्रक्रिया पूरी करने में सुविधा होगी।
वेरिफिकेशन के बाद 12 सितंबर को सिकंदरपुर स्टेडियम में पेमेंट काउंटर लगाए जाएंगे। वहां लोग लोक अदालत में निर्धारित रियायती राशि का भुगतान कर सकेंगे।
सिर्फ 90 दिन से पुराने पात्र चालानों का होगा निपटारा
लोक अदालत में सभी चालानों का निपटारा नहीं होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी सूचना के अनुसार 90 दिन से पुराने और अधिसूचित मामलों से संबंधित चालानों को ही इस योजना के तहत लिया जाएगा।
चालान के मामले में किस धारा के तहत कितना जुर्माना निर्धारित है और लोक अदालत में संशोधित राशि कितनी देनी होगी, इसकी सूची भी जारी की गई है। इसलिए चालान लेकर आने से पहले सूची में अपने मामले की पात्रता और निर्धारित राशि की जानकारी लेना जरूरी है।
काउंटर सुबह 10 से शाम 5-5:30 बजे तक
वेरिफिकेशन काउंटर सुबह करीब 10 बजे से शाम 5 से 5:30 बजे तक कार्य दिवस के अनुसार खुले रहेंगे। रविवार को काउंटर बंद रहेगा। इसके बाद 12 सितंबर को सिकंदरपुर स्टेडियम में भुगतान की व्यवस्था की जाएगी।
नकद राशि भी साथ रखने की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे ऑनलाइन या यूपीआई भुगतान में किसी तरह की परेशानी होने की स्थिति में नकद राशि भी साथ रखें, ताकि भुगतान प्रक्रिया में परेशानी न हो।
आज भीड़, आगे और बढ़ सकती है संख्या
वेरिफिकेशन के पहले दिन ही बड़ी संख्या में लोग अपने चालान लेकर पहुंचे। लोगों में पुराने चालान के निपटारे और रियायती राशि का लाभ लेने को लेकर काफी उत्साह दिखा।
प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि अंतिम दिनों की भीड़ से बचने के लिए वे 5 से 11 सितंबर के बीच वेरिफिकेशन करा लें। वेरिफिकेशन के बाद 12 सितंबर को सिकंदरपुर स्टेडियम पहुंचकर निर्धारित राशि का भुगतान कर अपने पात्र चालान का निपटारा करा सकते हैं।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ECI के दावे पर संदेह: क्या सुप्रीम कोर्ट ने नया फॉर्म‑6 घोषणा मंज़ूर किया?

बबेरू के दूकानदारों को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, विवाद में मिली राहत

तेलंगाना हाईकोर्ट ने SRSP विस्थापित महिला को कृषि भूमि न मिलने पर सरकार को किया कड़ा सवाल

फु क्वोक में छात्र मॉक ट्रायल से कानूनी ज्ञान और सामाजिक कौशल हासिल करते हैं

हाईकोर्ट ने किठौर मामले में आरोपी की जमानत अस्वीकृत, गवाहों पर दबाव की सम्भावना को प्राथमिकता दी

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में 16,726 अवैध निर्माणों को सील‑ध्वस्त करने का आदेश दिया

हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को चेतावनी: इलाज में देरी नहीं, २५,००० रुपये जुर्माना

MP उच्च न्यायालय में याचिकाओं से टैक्स ऑडिट डेडलाइन पर बढ़े प्रश्न
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को विवादास्पद नागरिकता डेटाबेस के उपयोग की स्वीकृति दी
- सुप्रीम कोर्ट ने SAVE डेटाबेस के इस्तेमाल को मंजूरी दी, ट्रम्प प्रशासन को राहत
- कानून का सही उपयोग: बहादुरपुर में एससी-एसटी अधिनियम पर बैठक
- सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की याचिका खारिज की, आदेश से नहीं थोप सकते भाषा
- एपी हाई कोर्ट ने अमरावती को राजधानी मानने के बाद तीन‑राजधानी प्रस्ताव को निरर्थक घोषित किया
- सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं रोका SIR?
- महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह की बरी को चुनौती, दिल्ली कोर्ट में दायर की अपील
- ICU सुधार में नया कदम: कोर्ट ने बुनियादी ढाँचा 9 महीने, स्टाफिंग 6 महीने में पूरा करने का आदेश

