मधेपुरा में राष्ट्रीय लोक अदालत: 90 दिन पुरानी ई‑चालानों पर मिल सकती है 50% छूट
12 सितंबर को मधेपुरा के न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 90 दिन से अधिक पुराने ई‑चालानों का निपटारा करने वाले वाहन मालिकों को अधिकतम 50% छूट मिलेगी, यह 'एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना‑2026' के तहत उपलब्ध होगा। केवल मधेपुरा जिले के भीतर कटे चालान मान्य होंगे, और भुगतान के लिये ऑनलाइन‑ऑफ़लाइन काउंटर तथा आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है। कुछ उल्लंघन, जैसे गैर‑पंजीकृत वाहन या क्षमता से अधिक सवारी, छूट से बाहर रखे गए हैं।

सौजन्य से:- Prabhat Khabar
मधेपुरा में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, पुराने ई-चालान पर मिलेगी 50% तक की छूट
मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर राहुल कुमार | Prabhat Khabar Network
मधेपुरा के वाहन मालिकों के लिए पुराने ई-चालान से छुटकारा पाने का सुनहरा अवसर है. 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में 90 दिनों से अधिक पुराने लंबित चालानों पर 50% तक की छूट मिलेगी. यह योजना 'एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026' के तहत लागू है.
मधेपुरा के वाहन मालिकों के लिए पुराने ट्रैफिक ई-चालान से राहत पाने का मौका है. बिहार सरकार के परिवहन विभाग की एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 के तहत आगामी 12 सितंबर 2026 को व्यवहार न्यायालय परिसर, मधेपुरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसमें जिले की सीमा के भीतर कटे 90 दिनों से अधिक पुराने लंबित ई-चालानों की शमन राशि पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी.
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जिला प्रशासन मधेपुरा और जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली लोक अदालत में वाहन मालिकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से चालान निपटाने की सुविधा मिलेगी.
किन लोगों को मिलेगा छूट का लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए चालान का 90 दिनों से अधिक पुराना और लंबित होना जरूरी है. साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में केवल मधेपुरा जिले की भौगोलिक सीमा में कटे ई-चालानों का ही निपटारा किया जाएगा. दूसरे जिले में कटे चालान यहां स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
एमवीआई राहुल ने बताया कि सिविल कोर्ट परिसर में वाहन मालिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन विशेष काउंटर बनाए जा रहे हैं. तकनीकी कर्मी चालान फेच करने और भुगतान की प्रक्रिया में सहायता करेंगे.
बिना हेलमेट से ओवरस्पीडिंग तक, कितना देना होगा?
योजना के तहत कई प्रमुख यातायात उल्लंघनों के चालान में 50 प्रतिशत तक की राहत मिल सकती है. हालांकि गैर-पंजीकृत वाहन और क्षमता से अधिक सवारी जैसे कुछ मामलों में छूट का प्रावधान नहीं है.
RC और DL लेकर पहुंचें वाहन मालिक
जिला प्रशासन और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ने वाहन मालिकों से अपील की है कि लोक अदालत में आने से पहले परिवहन सेवा पोर्टल पर अपने ई-चालान का स्टेटस जांच लें. इसके साथ वाहन का RC, ड्राइविंग लाइसेंस और पूर्व चालान की कॉपी लेकर पहुंचने की सलाह दी गयी है.
लंबे समय से चालान लंबित है तो हो सकता है नुकसान
परिवहन विभाग के अनुसार लंबे समय तक चालान लंबित रहने पर वाहन ब्लैकलिस्ट होने के साथ फिटनेस या प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने में भी परेशानी आ सकती है. ऐसे में पात्र पुराने चालान का 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा कराना वाहन मालिकों के लिए राहत का अवसर हो सकता है.
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