61 साल की उम्र तक कार्यरत रहने के निर्देश, SC का राज्य सरकारों को
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल कर सकते हैं। हाईकोर्ट से सलाह लेने के बाद दो हफ़्ते के भीतर अपना पक्ष सामने करने का निर्देश दिया गया है।

सौजन्य से:- Aaj Tak News
Sign In
Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने पर विचार करें. साथ ही, कोर्ट देश भर में इसे एक समान रूप से 62 साल करने की मांग वाली याचिका पर भी विचार कर रहा है.
चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने हाईकोर्ट से सलाह-मशविरा करके यह फैसला लेना चाहिए. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस अस्थायी व्यवस्था का उसके उस अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिसमें यह तय होना है कि क्या देश भर में जिला न्यायपालिका के जजों की रिटायरमेंट की उम्र एक समान रूप से 60 से बढ़ाकर 62 साल की जानी चाहिए या नहीं.
बेंच ने कहा, 'सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मुद्दे पर अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट से सलाह-मशविरा करके फैसला लें. अगर वे सहमत होते हैं, तो ऐसे राज्यों में न्यायिक अधिकारियों को 61 साल की उम्र तक सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी. सेवा जारी रखने की यह अनुमति इन कार्यवाही के अंतिम नतीजों पर निर्भर करेगी.'
Advertisement
कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे हाईकोर्ट से सलाह लेने के बाद दो हफ़्ते के भीतर अपना पक्ष सामने रखें. संबंधित हाईकोर्ट से भी कहा गया है कि वे इसी समय-सीमा के भीतर अपना जवाब दाखिल करें. हालांकि, जो राज्य और हाई कोर्ट पहले से ही उम्र बढ़ाने का समर्थन करते हैं, उन्हें विस्तृत जवाबी हलफनामे के बजाय केवल सहमति का एक संक्षिप्त बयान दाखिल करना होगा.
बेंच ने गौर किया कि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, जबकि हाईकोर्ट के जज 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं. कोर्ट ने कहा कि इस अंतरिम व्यवस्था से मुख्य कानूनी मुद्दे के अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा. बेंच ने कहा, हम स्पष्ट करते हैं कि शुरुआत में तय किए गए कानूनी सवाल पर यह कोर्ट स्वतंत्र रूप से फैसला करेगा, चाहे राज्य या हाई कोर्ट कोई भी पक्ष लें.
---- समाप्त ----
Latest News in Hindi »
Advertisement
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ECI के दावे पर संदेह: क्या सुप्रीम कोर्ट ने नया फॉर्म‑6 घोषणा मंज़ूर किया?

बबेरू के दूकानदारों को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, विवाद में मिली राहत

तेलंगाना हाईकोर्ट ने SRSP विस्थापित महिला को कृषि भूमि न मिलने पर सरकार को किया कड़ा सवाल

फु क्वोक में छात्र मॉक ट्रायल से कानूनी ज्ञान और सामाजिक कौशल हासिल करते हैं

हाईकोर्ट ने किठौर मामले में आरोपी की जमानत अस्वीकृत, गवाहों पर दबाव की सम्भावना को प्राथमिकता दी

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में 16,726 अवैध निर्माणों को सील‑ध्वस्त करने का आदेश दिया

हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को चेतावनी: इलाज में देरी नहीं, २५,००० रुपये जुर्माना

MP उच्च न्यायालय में याचिकाओं से टैक्स ऑडिट डेडलाइन पर बढ़े प्रश्न
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को विवादास्पद नागरिकता डेटाबेस के उपयोग की स्वीकृति दी
- सुप्रीम कोर्ट ने SAVE डेटाबेस के इस्तेमाल को मंजूरी दी, ट्रम्प प्रशासन को राहत
- कानून का सही उपयोग: बहादुरपुर में एससी-एसटी अधिनियम पर बैठक
- सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की याचिका खारिज की, आदेश से नहीं थोप सकते भाषा
- एपी हाई कोर्ट ने अमरावती को राजधानी मानने के बाद तीन‑राजधानी प्रस्ताव को निरर्थक घोषित किया
- सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं रोका SIR?
- महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह की बरी को चुनौती, दिल्ली कोर्ट में दायर की अपील
- ICU सुधार में नया कदम: कोर्ट ने बुनियादी ढाँचा 9 महीने, स्टाफिंग 6 महीने में पूरा करने का आदेश

