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सुप्रीम कोर्ट का 91 साल पुराना फैसला पलटा, राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की शक्तियों का दायरा बढ़ाया है, जिससे उन्हें स्वतंत्र फेडरल एजेंसियों के प्रमुखों को अपनी मर्जी से हटाने की आजादी मिल गई है। यह फैसला 91 साल पुराने फैसले के बावजूद दिया गया है, जिसने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को सीमित किया था।

29 जून 2026 को 05:26 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट का 91 साल पुराना फैसला पलटा, राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि

सौजन्य से:- Jagran

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 91 साल पुराना फैसला, राष्ट्रपति की शक्तियों का दायरा बढ़ा

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 91 साल पुराना फैसला पलटते हुए राष्ट्रपति की शक्तियों का दायरा बढ़ाया है, जिससे उन्हें स्वतंत्र फेडरल एजेंसियों के प्रमुखों को ...और पढ़ें

HighLights

- सुप्रीम कोर्ट ने 91 साल पुराना फैसला पलटा।

- राष्ट्रपति की फेडरल प्रमुखों को हटाने की शक्ति बढ़ी।

- फेडरल रिजर्व को फैसले से बाहर रखा गया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की शक्तियों का दायरा काफी बढ़ा दिया। कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा स्वतंत्र फेडरल एजेंसियो के प्रमुखों को हटाने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन इसमें एक अहम अपवाद था, फेडरल रिजर्व।

जजों ने फेड गवर्नर लिसा कुक को अपनी नौकरी पर बने रहने की इजाजत दी, जबकि वह मॉर्गेज धोखाधड़ी के आरोपों के कारण रिपब्लिकन राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नौकरी से हटाने की कोशिश का विरोध कर रही हैं, उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है।

लेकिन देश के सेंट्रल बैंक को छोड़कर, कोर्ट ने माना कि राष्ट्रपतियों के पास एजेंसियों के प्रमुखों को अपनी मर्जी से हटाने की पूरी आजादी है। यह फैसला उन फेडरल कानूनों के बावजूद लिया गया है जिनमें ऐसे हटाए जाने के लिए ठोस वजह की जरूरत होती है, और उस 91 साल पुराने फैसले के बावजूद जिसने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को सीमित किया था।

छह कंजर्वेटिव जजों के बहुमत के साथ, नौ सदस्यों वाली कोर्ट ने 'हमफ्रीज एग्जीक्यूटर' मामले में अपने सर्वसम्मत फैसले को पलट दिया। उस पुराने फैसले ने यह तय किया था कि राष्ट्रपति कब एजेंसियों के बोर्ड सदस्यों को हटा सकते हैं, जिसका मकसद आंशिक रूप से यह सुनिश्चित करना था कि फैसले राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हों।

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चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कोर्ट की ओर से लिखा, "हमारा मानना है कि पद से हटाने से इस तरह का बचाव संविधान में निहित शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ है।"

जजों ने फ़ेडरल ट्रेड कमीशन की पूर्व सदस्य रेबेका स्लॉटर के मामले में यह फ़ैसला सुनाया। ट्रंप ने उन्हें बिना किसी वजह के नौकरी से हटा दिया था, जबकि फेडरल कानून में वजह बताना जरूरी है। इस फैसले का असर दूसरी एजेंसियों पर भी पड़ेगा, जिनमें नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड, मेरिट सिस्टम्स प्रोटेक्शन बोर्ड और कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन शामिल हैं, जहां ट्रंप ने बोर्ड सदस्यों को हटाया था।

ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पोस्ट में अपनी मंजूरी जाहिर की। उन्होंने लिखा, "मौजूदा राष्ट्रपति के तौर पर इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसले को जीतना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में दिए गए अब तक के सबसे अहम फैसलों में से यह एक है।"

(समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

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