पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की बड़ी चेतावनी, वादियों को सुनाई गुड़गुड़ाई
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने वादियों को चेतावनी दी है कि वे मुकदमे के लिए रियायतें बार-बार नहीं मांग सकते हैं। अदालत ने कहा है कि मुकदमे को लम्बा खींचने के लिए नियमित रियायतें देने से फायदा नहीं उठाया जा सकता है।

सौजन्य से:- The Tribune
स्थगन अधिकार का मामला नहीं, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने वादकारियों को दी चेतावनी
उनका कहना है कि मुकदमे को लम्बा खींचने के लिए बार-बार दी जाने वाली रियायत का फायदा नहीं उठाया जा सकता
चंडीगढ़, अद्यतन समय: 01:12 पूर्वाह्न जून 08, 2026 IST
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इसका मतलब क्या है
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के मायने बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे कानूनी प्रक्रिया की दिशा में बदलाव हो सकता है। यह अदालत ने वादियों को चेतावनी दी है कि वे मुकदमे के लिए रियायतें बार-बार नहीं मांग सकते हैं। इससे वादी को अपने मामले को गंभीरता से लेने और जल्द से जल्द अदालत के सामने आने की आवश्यकता है। ऐसा करने से अदालत की बेंच को मुकदमा सुनने में और समय न लगे, और न्याय का समय कम से कम हो।
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