कोर्ट ने तय किया: बेटों को मां-बाप के साथ रहने का आदेश नहीं दे सकते हैं
कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अदालत किसी भी बेटे को अपने माता-पिता के घर जाने या उनसे मिलने के लिए कोई आदेश नहीं दे सकती, हालांकि उनसे नैतिक दायित्व निभाते हुए उनकी देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दे सकती है।

सौजन्य से:- Jagran
'बेटे को माता-पिता के साथ रहने का आदेश नहीं दे सकती अदालत', कोलकाता हाई कोर्ट की टिप्पणी
कलकत्ता हाई कोर्ट ने माता-पिता और बेटे के 13 साल पुराने विवाद में फैसला सुनाया कि अदालत बेटे को माता-पिता के साथ रहने का आदेश नहीं दे सकती। ...और पढ़ें
HighLights
- अदालत बेटे को माता-पिता के साथ रहने का आदेश नहीं दे सकती।
- बेटे को माता-पिता के इलाज और स्वास्थ्य बीमा का ध्यान रखना होगा।
- सोनारपुर के प्रोफेसर दंपती और बेटे के बीच 13 साल का विवाद।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। माता-पिता और इकलौते बेटे के बीच 13 वर्षों से चले आ रहे पारिवारिक विवाद पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालत किसी बेटे को अपने माता-पिता के घर जाकर रहने, उनसे मिलने या नियमित बातचीत करने का आदेश नहीं दे सकती। हालांकि अदालत ने बेटे को उसकी नैतिक जिम्मेदारी का अहसास कराते हुए कहा कि उसे वृद्ध माता-पिता के इलाज और स्वास्थ्य बीमा जैसी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए।
यह मामला सोनारपुर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर दंपती आशीष कुमार राय व गीता राय तथा उनके बेटे कुशल राय के बीच का है। माता-पिता का आरोप है कि उनका बेटा न तो घर आता है, न फोन करता है और न ही उनका हालचाल लेता है। उन्होंने अदालत से बेटे को घर आने, संपर्क बनाए रखने और हर महीने पांच हजार रुपये चिकित्सा सहायता देने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।
वहीं बेटे ने अदालत में कहा कि वह माता-पिता का स्वास्थ्य बीमा जारी रखे हुए हैं और अदालत के निर्देशानुसार आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने माता-पिता की संपत्ति पर अपना उत्तराधिकार छोड़ दिया है और उनके विरुद्ध पहले की गई शिकायतों के कारण उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है।
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने चार सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें क्लिनिकल साइकोलाजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर और फैमिली काउंसलर शामिल थे।
समिति ने अदालत को बताया कि दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर अड़े हैं और टूटे रिश्ते को जोड़ने के सभी प्रयास विफल रहे। समिति की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि माता-पिता, दोनों आर्थिक रूप से सक्षम हैं। वे नियमित पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके पास दो मंजिला मकान, कार और फिक्स्ड डिपाजिट भी हैं।
खबरें और भी
न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने इन सबपर गौर करके कहा कि इस मामले में आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि रिश्तों में आई दूरी ही असली समस्या है। यह कानून से अधिक एक टूटे हुए पारिवारिक रिश्ते का मामला है। अदालत ने काफी प्रयास किए, लेकिन संबंधों को फिर से सामान्य नहीं कर सकी।
वरिष्ठ नागरिक कानून के तहत बेटे की जिम्मेदारी माता-पिता की देखभाल करना है, लेकिन अदालत उसे घर जाकर रहने या मिलने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, हालांकि उन्होंने बेटे से नैतिक दायित्व निभाते हुए माता-पिता के इलाज और स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था जारी रखने को कहा।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
7 में से 7 हाई कोर्ट में रेगुलर चीफ जस्टिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 के लिए की सिफारिश

शराबबंदी कानून पर मांझी का हमला, गुजरात मॉडल पर बिहार को करने की मांग

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने चार नए हाई कोर्ट चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की

क्रिकेट की दुनिया में एक नया अध्याय: जवागल श्रीनाथ के साथ

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार नए उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की

उड़ीसा उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश स्थानांतरण के लिए सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की

बिहार में बड़ी घोषणाएं: परीक्षा सुधारों के लिए स्पेशल कमेटी, सहयोग शिविर में छात्र कर सकेंगे शिकायत
ताज़ा ख़बरें
- बिहार में परीक्षा सुधारों पर बड़ा कदम, विशेष कमेटी की गठन का एलान
- एफसीआरए के अमेरिकी निर्णय ने भारतीय नागरिक संगठनों को हिला दिया
- अमेरिकी फैसला एक नया युग खोलेगा: भारतीय फीस कमीशन के लिए बड़ा मोड़
- सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने शुरू किया अरावली के जमीनी सर्वे
- अमेरिका ने भारत के फीसी पुनर्वित्त नियमों पर बड़ा निर्णय लिया
- अमेरिका ने भारत के FCRA पर दिया क्रांतिकारी फैसला
- अमेरिकी संसद द्वारा FCRA पर बड़ा निर्णय, भारतीय NGOs को नए मौके की उम्मीद
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने तलाक और मृत्यु के बाद भरण-पोषण के अधिकारों से संबंधित महत्वाकांक्षी निर्णय दिया

