शुभेंदु का बड़ा एलान: बंगाल में कड़े कानून लाने की तैयारी, 'लैंड जिहाद', 'लव जिहाद', धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य सरकार 'लैंड जिहाद', 'लव जिहाद' और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून लाएगी।

सौजन्य से:- Jagran
बंगाल में ‘लैंड जिहाद’, ‘लव जिहाद’ और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ भी बनेगा सख्त कानून, CM शुभेंदु का बड़ा एलान
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल सरकार 'लैंड जिहाद', 'लव जिहाद' और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून लाएगी। ...और पढ़ें
HighLights
- 'लैंड जिहाद', 'लव जिहाद' पर बनेंगे कड़े कानून।
- जबरन धर्मांतरण के खिलाफ भी आएगा सख्त विधेयक।
- पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होगी।
जागरण ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्द ही ‘लैंड जिहाद’, ‘लव जिहाद’ और जबरन मतांतरण के खिलाफ भी कड़ा कानून लाने जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू होमलैंड की रक्षा के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी और बंगाल की धरती पर राष्ट्रविरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं होगी।
राष्ट्र गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 189वीं जयंती के अवसर पर सिटीजन एम्पावरमेंट फोरम द्वारा कोलकाता के रवींद्र सदन में शाम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान के विचारों को मार्गदर्शक बनाकर आगे बढ़ेगा।
शुभेंदु ने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ-साथ जमीन कब्जाने की साजिश, प्रेम संबंधों के जरिए धार्मिक पहचान बदलने की कोशिश और जबरन मतांतरण जैसी गतिविधियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस धरती पर ऐसी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
लैंड जिहाद और लव जिहाद करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर भी सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि जो लोग अवैध तरीके से राज्य में घुसे हैं, उन्हें पकड़कर होल्डिंग सेंटर (होल्डिंग सेंटरों) में रखा जा रहा है और फिर जहां से आए हैं, वहीं वापस भेजा जा रहा है।
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कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बंगाल में लागू होगा यूसीसी- शुभेंदु
इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर कोलकाता के कालेज स्ट्रीट में आयोजित सरकारी कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लागू करेगी। इस मामले में बंगाल गुजरात और असम जैसे भाजपा शासित राज्यों की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।
शुभेंदु ने कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए एक तय प्रक्रिया है। राज्य सरकार उसी के अनुसार आगे बढ़ेगी। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा सरकार 29 जून को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पेश कर सकती है। गुरुवार शाम विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की हुई आपात बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा कर अंतिम रूप दिया गया।
राजनीतिक रूप से इसे बंगाल में बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। उस दिन राज्य सरकार की तरफ से यूसीसी सहित कुल पांच विधेयक विधानसभा में पेश किए जाएंगे। बताते चलें कि भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) में सत्ता में आने के छह महीने के भीतर यूसीसी लागू करने का वादा किया था।
यह पार्टी द्वारा घोषित छह महीने की समय सीमा से काफी पहले होगा। प्रस्तावित कानून के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू होगी। सरकार का दावा है कि इससे लैंगिक समानता और समान नागरिक अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा।
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