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दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से पूछा: सोशल मीडिया के लत पैदा करने वाले फीचर्स पर नियम बनाना है क्या?

दिल्ली उच्च न्यायालय के एक पैनल ने केंद्र से अनुरोध किया कि क्या वे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर "अनंत स्क्रॉल" और "ऑटोप्ले" जैसे लत पैदा करने वाले डिज़ाइन फीचर्स को नियंत्रित करने के लिए कोई नीति बना रहे हैं। इसके अलावा, तीन हफ़्तों में सार्वजनिक हित मामले को सुनेगा, जिसमें विशेषज्ञ समिति के गठन की माँग की गई है।

16 सितंबर 2026 को 11:05 am बजे
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से पूछा: सोशल मीडिया के लत पैदा करने वाले फीचर्स पर नियम बनाना है क्या?

सौजन्य से:- Mid-Day

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Delhi High Court asks Centre if policy is being considered to regulate addictive social media features

Updated On: 16 September, 2026 02:55 PM IST | New Delhi | PTI

A bench of Justices Nitin Wasudeo Sambre and Amit Sharma said it would hear after three weeks a public interest litigation (PIL) seeking constitution of an expert committee to examine engagement-maximising and addiction-causing design features on social media platforms

The Delhi High Court, which sought the Centre’s response on a possible policy to regulate addiction-causing social media features. File pic

The Delhi High Court on Wednesday asked the Centre to respond whether it was contemplating a policy to regulate addiction-causing design features on social media platforms like infinite scroll and autoplay.

A bench of Justices Nitin Wasudeo Sambre and Amit Sharma said it would hear after three weeks a public interest litigation (PIL) seeking constitution of an expert committee to examine engagement-maximising and addiction-causing design features on social media platforms.

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