आपराधिक मामला खारिज, अमेरिकी अदालत ने गौतम अदाणी को दी बड़ी राहत
अमेरिकी अदालत ने भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी से जुड़े आपराधिक मामले को खारिज करने का फैसला किया। न्याय विभाग ने मामला वापस लेने की घोषणा की थी और अदाणी ने अमेरिका में 10 अरब डॉलर निवेश करने का वादा किया था।

सौजन्य से:- Jagran
उद्योगपति गौतम अदाणी को बड़ी राहत, अमेरिकी अदालत ने खारिज किया आपराधिक मामला
एक अमेरिकी अदालत ने भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी से जुड़े आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। ...और पढ़ें
HighLights
- अमेरिकी अदालत ने गौतम अदाणी का आपराधिक मामला खारिज किया।
- धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप थे, अभियोजकों ने वापस लिया।
- अदाणी ने अमेरिका में 10 अरब डॉलर निवेश का वादा किया।
डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। एक अमेरिकी अदालत ने सोमवार को भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी के खिलाफ आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी से जुड़े मामले में ब्रुकलिन स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस गरौफिस का यह निर्णय संघीय अभियोजकों की मांग को स्वीकार करने के बाद आया है।
न्याय विभाग ने अदालत से कहा था कि उसने धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने मामला वापस लेने के कारण को लेकर पूछताछ करते हुए अदाणी से भी यह जानने की कोशिश की कि क्या इसके बदले उन्होंने कुछ वादा किया था?
बताया जाता है कि अदाणी ने नवंबर 2024 में अमेरिका में 10 अरब डालर का निवेश करने का वादा किया था। उस समय आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया था। अदाणी पर 2024 में आरोप लगा था कि उन्होंने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने पर सहमति जताई, ताकि उनके समूह की एक सहायक कंपनी को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी मिल सके।
अदाणी समूह लगातार आरोपों से इन्कार करता रहा है। अदाणी स्वयं अमेरिकी अदालत में आरोपों का जवाब देने के लिए कभी पेश नहीं हुए। 18 मई को न्याय विभाग ने कहा था कि वह मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा।
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