सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी से झारखंड हाईकोर्ट में तीन नए जज होंगे नियुक्त
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनाकर नियुक्त करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। अब आवश्यक संवैधानिक व प्रशासनिक प्रक्रियाएँ पूरी होने के बाद उनका औपचारिक अधिसूचना जारी होगी, जिससे कोर्ट की न्यायिक ताकत बढ़ेगी और लंबित मामलों की निपटारों में गति आएगी।

सौजन्य से:- Amar Ujala
झारखंड हाईकोर्ट को मिलेंगे तीन नए जज: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी नियुक्ति की मंजूरी, बढ़ेगी न्यायिक ताकत
झारखंड हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
विस्तार
झारखंड हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर को हुई अपनी बैठक में तीन न्यायिक अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कॉलेजियम की ओर से जिन न्यायिक अधिकारियों के नाम पर मुहर लगाई गई है, उनमें मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में झारखंड हाईकोर्ट के लिए इन तीनों न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इसके बाद कॉलेजियम ने नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी प्रदान की। कॉलेजियम की स्वीकृति के बाद अब नियुक्ति की आगे की संवैधानिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से झारखंड हाईकोर्ट में न्यायिक कार्यों के संचालन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद मामलों की सुनवाई और निपटारे की प्रक्रिया को गति मिलने की संभावना है।
ये भी पढ़ें- JSSC CGL पेपर लीक का खुलासा: 15 अभ्यर्थियों से वसूले 1.80 करोड़, नेपाल-बोकारो के होटलों में रटवाए 120 सवाल
कॉलेजियम द्वारा मंजूरी दिए गए नामों में मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा शामिल हैं। इन सभी की नियुक्ति न्यायिक अधिकारी के रूप में की जानी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार और राष्ट्रपति स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी।
झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति लंबे समय से न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। ऐसे में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को हाईकोर्ट के लिए अहम कदम माना जा रहा है।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
मेरठ आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 108 नई दुकानों का निर्माण शुरू किया

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्या महिलाएं सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी: ‘अधिकारियों को महाशक्तिशाली CEC से निष्क्रिय बना दें’

सुप्रीम कोर्ट ने आईसीयू स्टाफ की भर्ती को 6 महीनों, बुनियादी ढांचा 9 महीनों में पूरा करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के अवैध रिहायशी‑व्यावसायिक निर्माणों पर विशेष आयोग स्थापित किया

क्या महिलाएं सुरक्षा के लिये हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण

ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों की बैठक में मतदाता सूची एसआईआर पर ली गई मुख्य मंज़ूरियाँ

क्या महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण
ताज़ा ख़बरें
- महिलाओं के आत्मरक्षा अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की राय
- सुरक्षा के लिए हथियार रखने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाईकोर्ट के 12 अपर जजों को स्थायी पद पर रखने की सिफारिश की
- सुप्रीम कोर्ट के 13 सवालों पर FSSAI ने 43 पृष्ठों का विस्तृत हलफ़नामा पेश किया
- FSSAI ने 13 प्रश्नों के उत्तर में पेश किया 43‑पृष्ठीय हलफनामाः लाल चेतावनी लेबल का ढांचा और समय‑सीमा
- सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को दिया कड़ाकेदार चेतावनी
- सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया, सोशल मीडिया पर राष्ट्रविरोधी सामग्री हटाने के प्रस्ताव पर निर्णय टाला
- सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को चेतावनी दी: शिक्षा से अधिक मुनाफे पर न ध्यान दें

