होमफैसलेबुलडोजर से ध्वस्त होंगी ये इमारतें, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
फैसले

बुलडोजर से ध्वस्त होंगी ये इमारतें, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

भारत के शीर्ष न्यायालय ने पूरे देश में रिहायशी इलाकों में चल रही वाणिज्यिक गतिविधियों पर कड़ा रूख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पटना, लखनऊ और अन्य शहरों में युद्ध स्तर पर कार्रवाई का आदेश दिया है।

12 अगस्त 2026 को 12:57 am बजे
बुलडोजर से ध्वस्त होंगी ये इमारतें, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सौजन्य से:- Hindustan

पूरे देश में बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश; ये इमारतें टूटेंगी

रिहायशी इलाकों में चल रही वाणिज्यिक गतिविधियों पर भारत के शीर्ष न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही ऐसे स्थानों के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। इसके अलावा कार्रवाई नहीं करने पर अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया है।

देश भर में वर्षों से बड़े पैमाने पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण और नियमों की अनदेखी कर रिहायशी इलाकों में चल रही वाणिज्यिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली, पटना, लखनऊ और अन्य शहरों के ऐसे मामलों में युद्ध स्तर पर कार्रवाई का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद इन शहरों में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि दिल्ली के होटल और लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई।

दिल्ली में सर्वे के काम में देरी पर जताई नाराजगी

आदेशों के बाद भी लाजपतनगर और सरोजनीनगर मार्केट में नियमों की अनदेखी और किसी अनहोनी का पता लगाने के लिए सर्वे का काम शुरू नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को आड़े हाथ लिया।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने नौ जुलाई को नियमों की अनदेखी और संरचनाओं की मजबूती का पता लगाने के लिए आईआईटी दिल्ली के दो प्रोफेसर और अन्य लोगों की कमेटी बनाने को कहा था, जो नहीं हो पाया। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की।

26 हजार से ज्यादा मामले

पटना नगर निगम की ओर से दाखिल एक नए हलफनामा में कहा गया है कि पिछले आदेश पर किए गए सर्वे के बाद तक कुल 26 हजार 746 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें रिहायशी संपत्ति का इस्तेमाल वाणिज्यिक कामों के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पांच अगस्त को पारित आदेश में कहा था कि यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि संबंधित नगर आयुक्तों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह लापरवाही बरती है।

पीठ ने कहा कि जब तक इस अदालत ने मामले पर संज्ञान नहीं ले लिया, तब तक पटना नगर निगम को भवन निर्माण नियमों के इतने बड़े पैमाने पर उल्लंघन और उल्लंघन करने वालों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पूर्व निगमायुक्त पराशर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामा में कहा है कि उनके कार्यकाल में नगर निगम के नियमों के उल्लंघन से जुड़े लगभग 500 मामले सामने आए। इनमें से 81 में स्वतः संज्ञान लिया गया और 129 में आदेश पारित किए गए।

उन्होंने 397 से अधिक शिकायतों और 22 अन्य मामलों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगभग चार साल तक पद पर रहने वाले अधिकारी के लिए ऐसे आंकड़ों में हमें कोई उचित कारण नजर नहीं आता। पीठ ने पूर्व निगमायुक्त रहे पराशर को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि पटना नगर आयुक्त के तौर पर उनके कार्यकाल में ऐसी लापरवाही के लिए कार्रवाई क्यों न की जाए।

लखनऊ में भी एलडीए को कार्रवाई का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को शहर में नियमों की अनदेखी कर हुए निर्माण और रिहायशी इलाकों/संपत्तियों में चल रहे वाणिज्यिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए दिल्ली की तरह सर्वे का आदेश दिया है।

एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने पीठ को बताया कि 51 संपत्तियों की पहचान की गई है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसे बिना किसी देरी के तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने हलफनामा दाखिल कर यह भी बताया गया है एलडीए के पूरे अधिकार क्षेत्र में फॉलोअप का काम युद्धस्तर पर जारी रहेगा और इसे तीन सप्ताह में पूरा किया जाएगा।

लेखक के बारे में

Nisarg Dixitनिसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
निजी क्षेत्र को बिजली व्यापार करने से नहीं रोक सकते हैं मौजूदा कानून: प्रबल अधिकारी
फैसले

निजी क्षेत्र को बिजली व्यापार करने से नहीं रोक सकते हैं मौजूदा कानून: प्रबल अधिकारी

आजादी की अलग तारीख: पाकिस्तान 14 और भारत 15 अगस्त, जानें क्या है वजह
फैसले

आजादी की अलग तारीख: पाकिस्तान 14 और भारत 15 अगस्त, जानें क्या है वजह

पौड़ी न्यूज़: 10 साल से लापता व्यक्ति को कोर्ट ने कानूनी मृत घोषित किया
फैसले

पौड़ी न्यूज़: 10 साल से लापता व्यक्ति को कोर्ट ने कानूनी मृत घोषित किया

16वीं राष्ट्रीय सभा का पहला असाधारण सत्र: प्रभावी नीति और कानून निर्माण की तत्काल आवश्यकता को संतुलित करना
फैसले

16वीं राष्ट्रीय सभा का पहला असाधारण सत्र: प्रभावी नीति और कानून निर्माण की तत्काल आवश्यकता को संतुलित करना

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले कई संवेदनशील स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी
फैसले

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले कई संवेदनशील स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी

क्रूरता और परित्याग के आरोपों से तलाक का आदेश, न्यायालय ने दी मंजूरी
फैसले

क्रूरता और परित्याग के आरोपों से तलाक का आदेश, न्यायालय ने दी मंजूरी

एक अदालत में होगी केस और काउंटर केस की सुनवाई
फैसले

एक अदालत में होगी केस और काउंटर केस की सुनवाई

राजस्थान में बड़े फैसले: खेजड़ी समेत 29 पेड़ों की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून, शादी का रजिस्ट्रेशन 60 दिन में अनिवार्य
फैसले

राजस्थान में बड़े फैसले: खेजड़ी समेत 29 पेड़ों की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून, शादी का रजिस्ट्रेशन 60 दिन में अनिवार्य

ताज़ा ख़बरें