होम›सुप्रीम कोर्ट›सुप्रीम कोर्ट ने बताया: आर्थिक कठिनाई में बच्चे को गोद लेने के बावजूद उसे बेचना अस्वीकार्य
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बताया: आर्थिक कठिनाई में बच्चे को गोद लेने के बावजूद उसे बेचना अस्वीकार्य

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से स्पष्ट हुआ कि तेलंगाना के मामले में, आर्थिक तंगी के कारण बच्चे को गोद लेने के बाद भी उसे बेचना गलत है। अदालत ने यह ज़ोर दिया कि बच्चे के अधिकार और उसकी सुरक्षा को किसी भी आर्थिक लाभ के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

19 सितंबर 2026 को 12:04 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने बताया: आर्थिक कठिनाई में बच्चे को गोद लेने के बावजूद उसे बेचना अस्वीकार्य

सौजन्य से:- Amar Ujala

सुप्रीम कोर्ट: तेलंगाना के मामले में अदालत बोली- आर्थिक तंगी में बच्चे को गोद देना उसे बेचना कतई नहीं

न्यूज डेस्क, अमर उजाला।

Published by: ज्योति भास्कर

Updated Sat, 19 Sep 2026 05:01 AM IST

विज्ञापन

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
मेरठ आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 108 नई दुकानों का निर्माण शुरू किया
सुप्रीम कोर्ट

मेरठ आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 108 नई दुकानों का निर्माण शुरू किया

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्या महिलाएं सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं?
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्या महिलाएं सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी: ‘अधिकारियों को महाशक्तिशाली CEC से निष्क्रिय बना दें’
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी: ‘अधिकारियों को महाशक्तिशाली CEC से निष्क्रिय बना दें’

सुप्रीम कोर्ट ने आईसीयू स्टाफ की भर्ती को 6 महीनों, बुनियादी ढांचा 9 महीनों में पूरा करने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आईसीयू स्टाफ की भर्ती को 6 महीनों, बुनियादी ढांचा 9 महीनों में पूरा करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के अवैध रिहायशी‑व्यावसायिक निर्माणों पर विशेष आयोग स्थापित किया
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के अवैध रिहायशी‑व्यावसायिक निर्माणों पर विशेष आयोग स्थापित किया

क्या महिलाएं सुरक्षा के लिये हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण
सुप्रीम कोर्ट

क्या महिलाएं सुरक्षा के लिये हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण

ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों की बैठक में मतदाता सूची एसआईआर पर ली गई मुख्य मंज़ूरियाँ
सुप्रीम कोर्ट

ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों की बैठक में मतदाता सूची एसआईआर पर ली गई मुख्य मंज़ूरियाँ

क्या महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण
सुप्रीम कोर्ट

क्या महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण

ताज़ा ख़बरें