वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश — तीन प्रमुख प्रावधानों पर रोक, केंद्र से जवाब तलब
संविधान पीठ ने वक्फ अधिनियम 2025 के तीन प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाते हुए केंद्र और राज्यों से विस्तृत जवाब मांगा। अगली सुनवाई में याचिकाओं पर एक साथ विचार होगा।

संविधान पीठ ने वक्फ अधिनियम 2025 के तीन प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाते हुए केंद्र और राज्यों से विस्तृत जवाब मांगा। अगली सुनवाई में याचिकाओं पर एक साथ विचार होगा।
अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया और कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रावधानों का बचाव किया।
पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन हर हाल में अनिवार्य है।
विशेषज्ञों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए महत्वपूर्ण नज़ीर बनेगी।
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