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सुप्रीम कोर्ट ने थाने में जब्त गाड़ियों को जर्जर होने से पहले मालिकों को लौटाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को आदेश दिया कि पुलिस थानों में रखी हुई जब्त गाड़ियों को उनके क्षरण से बचाते हुए तुरंत उनके मालिकों को सौंप दिया जाए। अंतरिम कस्टडी की अर्जी मिलने पर शर्तों के साथ त्वरित कार्रवाई करनी होगी, और गाड़ियों की फोटो‑वीडियो सुरक्षित रखी जानी चाहिए।

4 सितंबर 2026 को 11:32 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने थाने में जब्त गाड़ियों को जर्जर होने से पहले मालिकों को लौटाने का निर्देश दिया

सौजन्य से:- Jagran

'थाने में खड़ी गाड़ियों को जर्जर होने से पहले मालिकों को सौंपे', सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को निर्देश दिया है कि पुलिस थानों में जब्त वाहनों को जर्जर होने से बचाने के लिए मालिकों को समय पर सौंप दिया जाए।

HighLights

- पुलिस थानों में खड़े वाहन मालिकों को सौंपने का आदेश।

- जब्त वाहनों को जर्जर होने से बचाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश।

- अंतरिम कस्टडी अर्जी पर अदालतों को तेजी से कार्रवाई करनी होगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस थानों में खड़े वाहनों को जर्जर होने से बचाने के लिए अदालतों से कहा है कि छोटी-बड़ी गाड़ियां समय रहते उनके मालिकों को सौंप दी जाएं। यह वाहन थानों के बाहर जगह ही नहीं घेरते, बल्कि इनके कल-पुर्जे भी गायब हो जाते हैं।

मालिक की ओर अंतरिम कस्टडी की अर्जी आते ही अदालतों को शर्तों के साथ तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने शराब के अवैध कारोबार में लिप्त ट्रक को अंतरिम कस्टडी में दिए जाने के आदेश में यह बात कही।

वाहन के फोटो और वीडियो सुरक्षित रखे जाएं- कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि थाने के बाहर खड़ा रहने से किसी का भला नहीं होता। ट्रायल के समय जब्त वाहन के बारे में कोर्ट पूछताछ कर सकती है, इसलिए सबूत संरक्षित करें। वाहन के फोटो और वीडियो सुरक्षित रखें। वाहनों को सुप्त अवस्था में रखने से कुछ हासिल नहीं होता है।

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