Udhampur News: अदालत ने भूमि विवाद मामले में दिया फैसला, वादी की याचिका खारिज
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सौजन्य से:- Amar Ujala
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Udhampur News: अदालत ने भूमि विवाद मामले में दिया फैसला, वादी की याचिका खारिज
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उधमपुर। सब-जज स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट की अदालत ने चोपड़ा शॉप रेहंबल में स्थित जमीन और दुकानों के विवाद से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कुंदन कौर द्वारा कमल कुमार के खिलाफ दायर स्थायी निषेधाज्ञा की याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला चोपड़ा शॉप क्षेत्र में 2 कनाल 12 मरला जमीन और उस पर बनी दुकानों व मकान के कब्जे को लेकर वर्ष 2015 से लंबित था। वादी कुंदन कौर का कहना था कि यह जमीन उनके दिवंगत पति के कब्जे में थी और प्रतिवादी इसमें अवैध रूप से दखल देने का प्रयास कर रहा था।
दूसरी ओर प्रतिवादी पक्ष ने अदालत में दलील दी कि उन्होंने वर्ष 2009 में विधिवत पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से 9 मरला जमीन का मालिकाना हक हासिल किया था और वे कानूनन किराएदार व मालिक के रूप में इस संपत्ति का उपयोग कर रहे थे।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के गवाहों और पटवारी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। साक्ष्यों की जांच के बाद अदालत ने पाया कि वादी अपनी याचिका के पक्ष में पर्याप्त और ठोस सबूत प्रस्तुत करने में विफल रही, जिसके आधार पर कोर्ट ने कुंदन कौर की ओर से दायर इस दावे को निरस्त कर दिया।
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दूसरी ओर प्रतिवादी पक्ष ने अदालत में दलील दी कि उन्होंने वर्ष 2009 में विधिवत पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से 9 मरला जमीन का मालिकाना हक हासिल किया था और वे कानूनन किराएदार व मालिक के रूप में इस संपत्ति का उपयोग कर रहे थे।
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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के गवाहों और पटवारी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। साक्ष्यों की जांच के बाद अदालत ने पाया कि वादी अपनी याचिका के पक्ष में पर्याप्त और ठोस सबूत प्रस्तुत करने में विफल रही, जिसके आधार पर कोर्ट ने कुंदन कौर की ओर से दायर इस दावे को निरस्त कर दिया।
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