कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीपीएम नेता लहेक अली को तत्काल सुनवाई से इनकार किया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीपीएम नेता लहेक अली को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। साथ ही, HC ने अभिषेक को 15 जुलाई को वॉयस सैंपल कलेक्शन के लिए पेश होने का निर्देश दिया है।
आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।
सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।
पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

