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मुकदमे

शिमला: अदालत ने निचली अदालत को दिया गवाह पेश करने का मौका

Amar Ujala के अनुसार · 24x7 NYAYA
शिमला: अदालत ने निचली अदालत को दिया गवाह पेश करने का मौका
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

राजधानी शिमला की अदालत ने एक बड़ी घोषणा की है। अदालत ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए अभियोजन को गवाह पेश करने का अवसर देने का निर्देश दिया है। यह आदेश विजय कुमार के खिलाफ दर्ज एक सड़क हादसे के मामले में दिया गया है।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

वकील

मंदिर-मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट की पहल का दोनों पक्षों ने किया अस्वीकार

मंदिर-मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट की पहल का दोनों पक्षों ने किया अस्वीकार

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंदिर-मस्जिद विवादों को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने का प्रस्ताव दोनों पक्षों ने अस्वीकार कर दिया है। ज्ञानवापी, मथुरा और संभल के विवादों की अदालती सुनवाई को प्राथमिकता दी जा रही है।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अपराध

चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने चढ़ावा चोरी संबंधित मामले में एक नोटिस जारी किया है। यह मामला बाजार में हालिया घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है और इसके परिणामस्वरूप क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसमें राज्य में कहीं भी गाय या बछड़े को मारने पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में सुप्रीमकोर्ट ने राज्य की अर्जी पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के पास किए गए आदेश के आखिरी पैराग्राफ में करेक्शन की जरूरत है, जिसमें पूरे राज्य में गोहत्या पर बैन की बात कही गई हैै।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

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