लोक अदालत 12 सितंबर से 25 अक्टूबर — ब्रिक्स सम्मेलन के कारण तारीख बदली
दिल्ली में 12 सितंबर को तय राष्ट्रीय लोक अदालत अब 25 अक्टूबर को हो रही है, क्योंकि शहर में BRICS सम्मेलन के चलते समय बदल दिया गया। यह अदालत सभी जिला न्यायालय परिसरों और दिल्ली हाई कोर्ट में चलेंगी, जहां आपसी सहमति से सुलझाए जाने योग्य नागरिक और कुछ आपराधिक मामलों (विवाह-विच्छेद को छोड़कर) तथा उपभोक्ता विवादों की सुनवाई होगी।

सौजन्य से:- Jagran
नोट कर लें तारीख! 12 सितंबर नहीं अब दिल्ली में अगले माह लगेगी लोक अदालत; ब्रिक्स सम्मेलन के कारण बदली डेट
राजधानी दिल्ली में 12 सितंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत अब ब्रिक्स सम्मेलन के चलते 25 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।
HighLights
- राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख 12 सितंबर से बदलकर 25 अक्टूबर हुई।
- ब्रिक्स सम्मेलन के कारण दिल्ली में लोक अदालत स्थगित की गई।
- दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों और हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में 12 सितंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत अब 25 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने पहले 12 सितंबर को लोक अदालत स्थगित करने की जानकारी दी थी।
अब लोक अदालत 25 अक्टूबर को
अब ब्रिक्स सम्मेलन के चलते यह लोक अदालत 25 अक्टूबर को होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिल्ली के सभी प्रमुख जिला न्यायालय परिसरों में किया जाएगा। इसमें तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू स्थित अदालतें शामिल हैं।
लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटाए जा सकने वाले विभिन्न दीवानी और समझौता योग्य आपराधिक मामलों की सुनवाई होगी। हालांकि, तलाक से संबंधित मामलों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
उपभोक्ता आयोगों में भी लगेगी लोक अदालत
जिला अदालतों के अलावा 25 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट, ऋण वसूली अधिकरण, स्थायी लोक अदालत, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत होगी।
बता दें कि जिन पक्षकारों के मामले अदालत, अधिकरण या किसी अन्य संबंधित मंच पर लंबित हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में आवेदन कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें- राष्ट्रीय लोक अदालत में किन मामलों की होगी सुनवाई, कैसे करना होगा आवेदन? कांगड़ा में रखे जाएंगे 15 हजार मामले
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