तरनतारन शीघ्र होगी आपसी सहमति से निपटेंगे, 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत
तरनतारन में 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित किया जा रहा है। इस अदालत में विभिन्न प्रकार के मामले आपसी सहमति से सुलझाए जाएंगे, जिसमें एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी, लेबर केस, बिजली और पानी से जुड़े मामले शामिल हैं। यहाँ जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस की जाएगी।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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तरनतारन में 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत:डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने दी जानकारी, आपसी सहमति से सुलझेंगे मामले
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तरनतारन में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देशों पर 12 सितंबर, 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज-कम-चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तरनतारन, कंवलजीत सि
बाजवा ने बताया कि इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामले आपसी सहमति से सुलझाए जाएंगे। इनमें 138 एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी, लेबर केस, बिजली, पानी और कमेटी हाउस से संबंधित मामले (जैसे सीवेज, वाटर सप्लाई, हाउस टैक्स, साइट प्लान), सभी तरह के सिविल केस, कम सजा वाले छोटे अपराध, वैवाहिक विवाद, एमएसीटी (मोटर एक्सीडेंट) केस और बीमा क्लेम शामिल हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए गए मामलों के फैसले अंतिम होते हैं और इनकी किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती।
लोक अदालत से धन की बचत होती है
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कंवलजीत सिंह बाजवा ने बताया कि लोक अदालत के जरिए मामले सुलझाने से न केवल धन की बचत होती है, बल्कि दोनों पक्षों के बीच सौहार्द भी बना रहता है। इसमें कोई भी पक्ष खुद को जीता या हारा हुआ महसूस नहीं करता। उन्होंने यह भी बताया कि यदि मामला लोक अदालत में सुलझ जाता है, तो जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है।
उन्होंने इच्छुक व्यक्तियों से अपील की कि यदि कोई अपने विवाद को आपसी सहमति से सुलझाना चाहता है, तो वह अपनी अर्जी संबंधित अदालत में या सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तरनतारन के कार्यालय में जमा कर सकता है। उन्होंने लोगों से इस नेशनल लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया।
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