खनिज संशोधन अधिनियम के विरोध में पोड़ैयाहाट में धरना का आयोजन
गोड्डा जिला युवा अध्यक्ष राजेश हसदा ने 19 सितंबर को पोड़ैयाहाट प्रखंड मुख्यालय पर 10 बजे धरना‑प्रदर्शन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नया खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2026 राज्य के खनिज संपदा पर अधिकारों को घटा कर आर्थिक हितों को नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए लोगों से भाग लेने का आग्रह किया।

सौजन्य से:- livehindustan.com
खनिज संशोधन कानून के विरोध में 19 को प्रखंड मुख्यालय पर धरना आज
झामुमो के गोड्डा जिला युवा अध्यक्ष राजेश हसदा ने 19 सितंबर को पोड़ैयाहाट में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ धरना देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस नए कानून से राज्य के खनिज संपदा पर अधिकार प्रभावित होंगे, जिससे झारखंड के आर्थिक हितों को चोट पहुंचेगी।
झामुमो के गोड्डा जिला युवा अध्यक्ष राजेश हसदा ने कहा कि खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2026 के विरोध में 19 सितंबर को पोड़ैयाहाट प्रखंड मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झामुमो केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन के आह्वान पर राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजेश हांसदा ने आरोप लगाया कि नए कानून से खनिज संपदा से मिलने वाले राजस्व पर राज्यों के अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड पहले से ही कोयला रॉयल्टी और जमीन लगान की बड़ी बकाया राशि के भुगतान की मांग कर रहा है। ऐसे में नया कानून राज्य के आर्थिक हितों पर असर डाल सकता है।
उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा पर राज्य के अधिकार और आने वाली पीढ़ियों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन जरूरी है। उन्होंने लोगों से 19 सितंबर को सुबह 10 बजे पोड़ैयाहाट प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर धरना-प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की।
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