सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर 3 लाख का जुर्माना लगाया, कहा अदालत को गुमराह किया
सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना पर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया है। शीर्ष अदालत ने उन पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो पहले 10 लाख रुपये था। कोर्ट ने कहा कि समय रैना ने अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया है और उन्होंने गुमराह किया है।

सौजन्य से:- Jagran
'आपने अदालत को गुमराह किया', समय रैना पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, लगाया 3 लाख रुपए का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर अदालत को गुमराह करने के लिए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने उन्हें गुमराह करने का दोषी पाया। ...और पढ़ें
HighLights
- सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर जुर्माना लगाया।
- अदालत को गुमराह करने के आरोप में हुई कार्रवाई।
- समय रैना को 3 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि समय रैना ने गुमराह किया।
सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया गॉट लेटेंट विवाद पर समय रैना को अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि रैना ने कोर्ट को घुमा रखा है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि समय रैना किस तरह के यूथ आइकन हैं, यह सोचकर चिंता होती है।
वकील ने मांगा आखिरी मौका
कॉमेडियन के वकीक ने कोर्ट से गलती मांगते हुए नरमी की अपील की। इसके बाद शीर्ष अदाल ने जुर्माना 10 लाख रुपये से घटाकर 3 लाख रुपये कर दिया और चेतावनी दी कि अगर अगली सुनवाई में वह संतुष्ट नहीं होता है तो 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
बेंच ने कहा कि यह कहकर गलत काम को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि कल एक कंप्लायंस एफिडेविट फाइल किया गया था, लेकिन कोई एफिडेविट फाइल नहीं किया गया है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें लगता है कि देश से बाहर बैठकर वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। उन्हें अभी भुगतने दो। अगर यह घमंड नहीं है, तो हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी बदलनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट क्योर SMA इंडिया फाउंडेशन की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रैना ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के महंगे खर्च पर असंवेदनशील टिप्पणी की और कथित तौर पर ऐसी विकलांगता वाले व्यक्ति का मजाक भी उड़ाया।
इस अपील में 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के होस्ट समय रैना और दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विपुन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर के जोक्स को फ्लैग किया गया।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस मोहपात्रा का छत्तीसगढ़ में तबादला, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजों का किया ट्रांसफर

पटना हाईकोर्ट को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस: जानिए कौन हैं वी. कामेश्वर राव

वी. कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का नवीन चीफ जस्टिस नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बड़ी सिफारिश, न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव बन सकते हैं पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का प्रस्ताव

नौकरीपेशा लोगों के लिए कानून की पढ़ाई पर लगी रोक, अब केवल नियमित पाठ्यक्रम ही मान्य

ड्रग्स मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने बरी होने के बाद दिया बयान
ताज़ा ख़बरें
- एनजीटी को निकोबार परियोजना रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए: ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक से पहले कांग्रेस - द ट्रिब्यून
- भारत: बॉम्बे हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश घुगे को कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव
- जस्टिस रवींद्र वी घुगे अब कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे
- चार हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस, नोमिनेटेड किन्हें?
- सुप्रीम कोर्ट में बड़ी दिशा चुनौतीपूर्ण बदलाव, चार जजों का हाईकोर्ट का संभावित सामना: जानिए क्या है कॉलेजियम की सिफारिश
- मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी, 15 नए न्यायाधीशों ने ली शपथ
- पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश
- सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-राजस्थान पावर विवाद में फिर किया फेरबदल, पूर्व जज की जगह दूसरे जज को बनाया आर्बिट्रेटर

