वैष्णो देवी दरबार में 550 करोड़ का फ्रॉड, पुलिस के रिकॉर्ड पेश करने का आदेश
जम्मू कोर्ट ने श्री माता वैष्णो देवी दरबार में 550 करोड़ की नकली चांदी के मामले में पुलिस को रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया है। 20 टन से अधिक चांदी में मिलावट का खुलासा हुआ है।

सौजन्य से:- Jagran
वैष्णो देवी दरबार में 500 करोड़ का फ्रॉड! 20 टन से अधिक नकली चांदी चढ़ाई, अदालत ने पुलिस से मांगा रिकॉर्ड
जम्मू कोर्ट ने श्री माता वैष्णो देवी दरबार में 550 करोड़ की नकली चांदी के मामले में पुलिस को रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया है। ...और पढ़ें
HighLights
- वैष्णो देवी दरबार में 550 करोड़ की नकली चांदी
- 20 टन से अधिक चांदी में मिलावट का खुलासा
- जम्मू कोर्ट ने पुलिस को रिकॉर्ड पेश करने का आदेश
जागरण संवाददाता, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में चढ़ाई गई 550 करोड़ की नकली चांदी के मामले में जम्मू की अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने 29 जुलाई को अगली सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया है। यहां बता दें कि मां वैष्णो देवी के दरबार में 20 टन से अधिक चांदी भक्तों द्वारा चढ़ाई गई थी। इसकी बाजार में कीमत 550 करोड़ के आसपास बैठती है।
बोर्ड ने चांदी को गलाने के लिए भेजा तो उसमें पांच से छह प्रतिशत ही चांदी निकली। बताया गया कि शेष कैडमियम और लोहा जैसे तत्व हैं। अर्थात ज्यादातर चांदी नकली ही निकली। यह मामला सामने आने के बाद जम्मू के एडवोकेट दीपक शर्मा ने नौ मई को पुलिस महानिरीक्षक (क्राइम ब्रांच) और एसएसपी आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) जम्मू को विस्तृत शिकायत देकर एफआइआर दर्ज करने तथा मामले की जांच की मांग की थी।
दरबार में चढ़ाई गई मिलावटी चांदी
उन्होंने आशंका जताई थी कि श्रद्धालुओं द्वारा मां के दरबार में चढ़ाई गई चांदी में मिलावट की गई है या उसकी अदला-बदली की गई है। इसमें हेर-फेर की आशंका को देखते हुए उन्होंने इस मामले की विस्तृत जांच की मांग की थी। पुलिस की जांच इस मामले में आगे नहीं बढ़ी तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एफआइआर दर्ज कर जांच की मांग की।
कोर्ट के निर्देश पर क्राइम ब्रांच ने स्टेटस रिपोर्ट में बताया कि क्राइम मुख्यालय श्रीनगर से स्वीकृति के बाद इसे जोनल पुलिस मुख्यालय जम्मू को भेजा गया है। इस पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताते हुए दलील दी कि आर्थिक अपराध शाखा जम्मू का अपना पुलिस थाना है और उसे शिकायत पर कार्रवाई करनी चाहिए थी।
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29 जुलाई को होना होगा उपस्थित
उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में महत्वपूर्ण सुबूतों को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए किसी भी कदम का उल्लेख नहीं है। इसके बाद जम्मू के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने जांच अधिकारी को पूरा रिकॉर्ड लेकर 29 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया।
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