हिमाचल में 12 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत: 75,000 मामलों का त्वरित निपटारा
हिमाचल प्रदेश के शिमला में 12 सितंबर 2026 को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। इस अदालत में लगभग 75,000 लंबित मामलों, जिनमें मोटर वाहन चालान भी शामिल हैं, का एक दिन में निपटारा किया जाएगा। ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में ई-चालान के माध्यम से कंपाउंडिंग शुल्क का ऑनलाइन भुगतान भी संभव होगा।

सौजन्य से:- Jagran
हिमाचल में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 75000 मामलों की पहचान, वाहन चालान का भी करवा सकेंगे निपटारा
हिमाचल प्रदेश में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी, जिसमें 75,000 मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसमें मोटर वाहन चालान सहित ...और पढ़ें
HighLights
- 12 सितंबर 2026 को हिमाचल में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत।
- 75,000 मामलों की पहचान, त्वरित निपटारे का लक्ष्य।
- मोटर वाहन चालान सहित लंबित मामलों का होगा निपटारा।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को होगी। प्रदेश के सभी न्यायालयों में लोक अदालत लगाई जाएगी। लोक अदालत हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया के संरक्षण और हाई कोर्ट के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में लगाई जाएगी।
वाहन चालान मामलों का भी होगा निपटारा
ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में मोटर वाहन चालान मामलों में ई-चालान के माध्यम से कंपाउंडिंग शुल्क के भुगतान की आनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई है।
लोक अदालत के लिए 75000 मामलों की पहचान
राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न अदालतों ने अभी तक लगभग 75,000 मामलों की पहचान की है। लोग इन लोक अदालतों में पहुंचकर अपने लंबित मामलों का एक दिन में ही निपटारा कर सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए मामलों की पहचान एवं निस्तारण के लिए सभी बार संघों, बीमा कंपनियों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं।
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