अमेरिका ने अदानी के खिलाफ दर्ज किया केस खत्म
अमेरिकी अदालत ने अदानी के खिलाफ दर्ज केस खत्म करते हुए उनके लिए एक बड़ी राहत दी है। अदानी के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने अमेरिकी निवेशकों को धोखा दिया, जिसे उन्होंने नकारा है।

सौजन्य से:- Aaj Tak
अमेरिका में अदानी के खिलाफ दर्ज केस खत्म हो गया है, जो कि 10 अरब डॉलर निवेश के वादे के बाद फैसला लिया गया है। आइटी के अनुसार, अदानी के खिलाफ दर्ज केस को अमेरिकी अदालत ने खत्म कर दिया है।
यह फैसला अदानी के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने अमेरिकी निवेशकों को धोखा दिया था। अदानी ने jedoch इन आरोपों को नकारा है और कहा है कि वे अपने व्यवसाय में पारदर्शी हैं।
आज टक के अनुसार, अदानी ने अमेरिकी अदालत में कहा है कि वे 10 अरब डॉलर का निवेश करने के लिए तैयार हैं, जो कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा।
इस फैसले के बाद, अदानी के शेयरों में तेजी आई है और उनके व्यवसाय को बढ़ावा मिला है। यह फैसला अदानी के लिए एक बड़ी जीत है और उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा।
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
बिहार विश्वविद्यालय कानून के विरोध में शिक्षक संघों का प्रदर्शन

लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश, 16 न्यायाधिकरणों के लिए निगरानी

मानदेय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई लड़ाई

पिछली तारीख से टैक्स की देनदारी सही, लेकिन जुर्माना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

बिहार में गुजरात मॉडल की शराबबंदी लागू होनी चाहिए: जीतन राम मांझी

दुर्गा कॉलोनी का दोबारा सर्वे: फरीदाबाद में 234 एकड़ जमीन की होगी जांच, प्लॉटधारकों को राहत की उम्मीद

पिता को अदालत का झटका: बेटी की शिक्षा के लिए जमा पैसा भरण-पोषण में नहीं गिना जा सकता

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिलेगी दुर्गा बिल्डर कॉलोनी के प्लॉटधारकों को राहत
ताज़ा ख़बरें
- ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026: जयराम रमेश ने केंद्र की योजना का किया समर्थन
- मेटा को 567 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए
- दोषियों की अपीलों में देरी को माफ करने का मौका, न्यायपालिका ने दी दिशानिर्देश
- JPSC परीक्षा घोटाला: सुप्रीम कोर्ट में याचिका, दोबारा परीक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग
- शासन को आरोप तय करने में लगे 10 साल, अदालत में पहुंचते ही निरस्त
- उत्तर प्रदेश सरकार ने मृत कर्मचारियों के पुत्रों को नौकरी देने का निर्देश दिया
- JPSC परीक्षा का सुप्रीम कोर्ट में विवाद: परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग
- बच्चों की शिक्षा पर भार : शिक्षक भर्ती के लंबित मुकदमों के लिए स्पेशल कोर्ट, संघ ने दी मांग

