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श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जांच की मांग पर हाई कोर्ट ने इनकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इसी विषय से संबंधित एक याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

7 जुलाई 2026 को 05:57 am बजे
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जांच की मांग पर हाई कोर्ट ने इनकार

सौजन्य से:- Jagran

चढ़ावा चोरी की जांच की मांग पर सुनवाई से हाई कोर्ट ने किया इनकार, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। ...और पढ़ें

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विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि इसी विषय से संबंधित एक याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

ऐसे में समान मुद्दे पर हाई कोर्ट में सुनवाई का औचित्य नहीं है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने याची को इस बात पर भी फटकार लगाई कि उन्होंने मामले की सुनवाई से पहले मीडिया में जाकर इंटरव्यू दिए।

अदालत ने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया से पहले प्रचार-प्रसार करना उचित नहीं है और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने की चेतावनी भी दी।न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने अधिवक्ता मोहित अशोक की ओर से दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया।

याचिका में मंदिर के चढ़ावे में चोरी की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने और पूरे मामले का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से विशेष आडिट कराने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने अदालत को बताया कि इसी मुद्दे पर अजय कुमार राय की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। शीर्ष अदालत ने 29 जून को उस याचिका को ग्रीष्मावकाश के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

यह जानकारी मिलने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब मामला पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, तब समान विषय पर समानांतर सुनवाई उचित नहीं होगी। इसी आधार पर याचिका का निस्तारण कर दिया गया।

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