नोएडा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट: हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर-107 स्थित एक आवासीय परियोजना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है, निर्माण प्रोजेक्ट को दी गई स्वीकृति में हस्तक्षेप से इनकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर-107 स्थित एक आवासीय परियोजना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए परियोजना को दी गई अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की स्वीकृति में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्याय 24×7 के अनुसार, अदालत ने माना कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे इस स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक प्रतीत हो。
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि परियोजना को नियमों के विपरीत लाभ दिया गया है और निर्माण प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। वहीं, संबंधित पक्ष ने अदालत को बताया कि परियोजना को सक्षम प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हैं और सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।
इस फैसले का महत्व
यह निर्णय रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे यह संदेश जाता है कि विकास प्राधिकरणों द्वारा दी गई स्वीकृतियों को अदालत तभी रद्द करेगी जब स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन या प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि सिद्ध हो। साथ ही, यह निर्णय भविष्य में निर्माण परियोजनाओं से जुड़े विवादों में न्यायिक समीक्षा के मानकों को भी रेखांकित करता है।
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