निंटेंडो को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत, 'निंटेंडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' को नाम का उपयोग करने से रोका
दिल्ली उच्च न्यायालय ने निंटेंडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निंटेंडो नाम का उपयोग करने से रोक दिया है, जिसे ट्रेडमार्क उल्लंघन माना गया है। न्यायालय ने पाया कि निंटेंडो कंपनी लिमिटेड के पास 'निंटेंडो' शब्द पर प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है।

सौजन्य से:- Court Book
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जापानी गेमिंग दिग्गज निंटेंडो कंपनी लिमिटेड के पक्ष में एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी है, जिसमें निंटेंडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों को सुनवाई की अगली तारीख तक अपनी कंपनी के नाम के हिस्से के रूप में या किसी अन्य तरीके से "निंटेंडो" शब्द का उपयोग करने से रोक दिया गया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा कि निंटेंडो ने प्रथम दृष्टया एक मजबूत मामला स्थापित किया है और विवादित नाम का निरंतर उपयोग जनता को यह विश्वास दिलाने में गुमराह कर सकता है कि प्रतिवादी वैश्विक गेमिंग कंपनी से जुड़े हुए थे।
मामले की पृष्ठभूमि
निंटेंडो कंपनी लिमिटेड ने यह आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि निंटेंडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में निगमित एक कंपनी ने एक ऐसा नाम अपनाया है जिसमें उसके लंबे समय से चले आ रहे और पंजीकृत ट्रेडमार्क "निंटेंडो" को शामिल किया गया है। कंपनी ने कहा कि उसने 1889 से निंटेंडो मार्क का उपयोग किया है, भारत में कई ट्रेडमार्क पंजीकरण का मालिक है, और वीडियो गेम और गेमिंग कंसोल के डेवलपर और प्रकाशक के रूप में दुनिया भर में महत्वपूर्ण साख बनाई है।
मुकदमे के अनुसार, वादी को नवंबर 2025 में पता चला कि प्रतिवादी कंपनी को विवादित नाम के तहत पंजीकृत किया गया था। जांच से पता चला कि कंपनी रियल एस्टेट कारोबार में लगी हुई थी और उसने विवादित चिह्न के लिए कोई ट्रेडमार्क आवेदन दायर नहीं किया था। निंटेंडो ने फरवरी 2026 में एक संघर्ष विराम नोटिस भी जारी किया, लेकिन विवाद अनसुलझा रहा, जिसके कारण वर्तमान कार्यवाही शुरू हुई।
सुनवाई के दौरान, निंटेंडो के वकील ने अदालत को सूचित किया कि निदेशकों में से एक ने ईमेल के माध्यम से सूचित किया था कि उसने कभी भी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कंपनी के नाम का इस्तेमाल नहीं किया था, भविष्य में ऐसा करने का उसका कोई इरादा नहीं था, और वह स्थायी निषेधाज्ञा का सामना करने को तैयार थी।
न्यायालय की टिप्पणी
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा कि निंटेंडो ने अपने ट्रेडमार्क अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रथम दृष्टया मामला प्रदर्शित किया है। न्यायालय ने कहा कि "निंटेंडो" शब्द एक गढ़ी हुई अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग वादी द्वारा 1889 से किया जा रहा है और इसे अंतरराष्ट्रीय और भारत दोनों में पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त है।
पीठ ने कहा,
"वादी ने प्रतिवादियों के खिलाफ एकपक्षीय विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है और उसे अपूरणीय क्षति होने की संभावना है।"
न्यायालय ने आगे कहा कि प्रतिवादी कंपनी का नाम भ्रामक रूप से निंटेंडो कंपनी लिमिटेड के समान है और ऐसी समानता से जनता के बीच भ्रम पैदा होने की संभावना है। इस स्तर पर, यह भी पाया गया कि निंटेंडो ने ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 की धारा 29(4) के तहत आवश्यक प्रतिष्ठा का स्तर स्थापित कर लिया है, जिससे वह व्यवसाय की एक अलग लाइन में उपयोग के खिलाफ भी सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो गया है।
कोर्ट का फैसला
अंतरिम आवेदन की अनुमति देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निंटेंडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों, जॉन डो प्रतिवादी और उनकी ओर से कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी तरीके से व्यापार नाम "निंटेंडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" या "निंटेंडो" चिह्न का उपयोग करने से रोक दिया, जो कि निंटेंडो के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन हो सकता है।
न्यायालय ने वादी को दो सप्ताह के भीतर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 3 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया।
मामले का विवरण
केस का शीर्षक: निंटेंडो कंपनी लिमिटेड बनाम निंटेंडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।
केस नंबर: सीएस(COMM) 747/2026
न्यायाधीश: माननीय सुश्री न्यायमूर्ति ज्योति सिंह
निर्णय तिथि: 29 जुलाई 2026
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस मोहपात्रा का छत्तीसगढ़ में तबादला, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजों का किया ट्रांसफर

पटना हाईकोर्ट को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस: जानिए कौन हैं वी. कामेश्वर राव

वी. कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का नवीन चीफ जस्टिस नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बड़ी सिफारिश, न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव बन सकते हैं पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का प्रस्ताव

नौकरीपेशा लोगों के लिए कानून की पढ़ाई पर लगी रोक, अब केवल नियमित पाठ्यक्रम ही मान्य

ड्रग्स मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने बरी होने के बाद दिया बयान
ताज़ा ख़बरें
- एनजीटी को निकोबार परियोजना रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए: ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक से पहले कांग्रेस - द ट्रिब्यून
- भारत: बॉम्बे हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश घुगे को कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव
- जस्टिस रवींद्र वी घुगे अब कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे
- चार हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस, नोमिनेटेड किन्हें?
- सुप्रीम कोर्ट में बड़ी दिशा चुनौतीपूर्ण बदलाव, चार जजों का हाईकोर्ट का संभावित सामना: जानिए क्या है कॉलेजियम की सिफारिश
- मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी, 15 नए न्यायाधीशों ने ली शपथ
- पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश
- सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-राजस्थान पावर विवाद में फिर किया फेरबदल, पूर्व जज की जगह दूसरे जज को बनाया आर्बिट्रेटर

