फरीदाबाद में 3 अक्टूबर को परक्राम्य लिखत अधिनियम के विवादों के निपटारे के लिये विशेष लोक अदालत आयोजित
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 3 अक्टूबर को विशेष लोक अदालत सत्र आयोजित किया जाएगा, जहाँ परक्राम्य लिखत अधिनियम से जुड़े लंबित अपील मामलों को आपसी सहमति और समझौते के माध्यम से शीघ्र निपटाया जाएगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जितेंद्र सिंह ने पक्षकारों से इस अवसर का उपयोग करके अपने मामलों का समाधान करने का आग्रह किया है।

सौजन्य से:- Amar Ujala
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Faridabad News: परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों के निपटारे को 3 अक्तूबर को लगेगी विशेष लोक अदालत
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित अपील मामलों के निपटारे के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 3 अक्तूबर को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में संबंधित मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के माध्यम से निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जितेंद्र सिंह ने बताया कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य लंबित अपील मामलों का शीघ्र समाधान कर पक्षकारों को राहत प्रदान करना है। उन्होंने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने मामलों के निपटारे के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विशेष लोक अदालत में भाग लें। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाता है। इससे पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। संबंधित पक्षकार विशेष लोक अदालत में अपने मामलों के समाधान के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत संपर्क कर सकते हैं।
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राहुल राज
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फरीदाबाद। परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित अपील मामलों के निपटारे के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 3 अक्तूबर को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में संबंधित मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के माध्यम से निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जितेंद्र सिंह ने बताया कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य लंबित अपील मामलों का शीघ्र समाधान कर पक्षकारों को राहत प्रदान करना है। उन्होंने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने मामलों के निपटारे के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विशेष लोक अदालत में भाग लें। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाता है। इससे पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। संबंधित पक्षकार विशेष लोक अदालत में अपने मामलों के समाधान के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत संपर्क कर सकते हैं।
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राहुल राज
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