होम›अपराध›Gurugram News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को अदालत से विदेश यात्रा की परमिशन मिली
अपराध

Gurugram News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को अदालत से विदेश यात्रा की परमिशन मिली

{"_id":"6a873d48133388d6af0e5eeb","slug":"the-accused-in-the-money-laundering-case-received-court-permission-to-travel-abroad-gurgaon-news-c-24-1-fbd1020-98363-2026-08-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gu…

20 अगस्त 2026 को 05:55 pm बजे
Gurugram News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को अदालत से विदेश यात्रा की परमिशन मिली

सौजन्य से:- Amar Ujala

{"_id":"6a873d48133388d6af0e5eeb","slug":"the-accused-in-the-money-laundering-case-received-court-permission-to-travel-abroad-gurgaon-news-c-24-1-fbd1020-98363-2026-08-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को अदालत से विदेश यात्रा की परमिशन मिली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Gurugram News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को अदालत से विदेश यात्रा की परमिशन मिली

विज्ञापन

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें

या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें

अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो

अदालत ने खुराना को 25 लाख रुपये की सावधि जमा करने का निर्देश दिया है

अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी परविंदर सिंह खुराना को गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने जापान यात्रा की अनुमति दे दी है। यह अनुमति 20 अगस्त 2026 से 2 सितंबर 2026 तक के लिए दी गई है। अदालत ने खुराना को 25 लाख रुपये की सावधि जमा करने का निर्देश दिया है। सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) नरेंद्र सूरा की अदालत ने यह आदेश बुधवार को दिया। अदालत ने परविंदर सिंह खुराना के खिलाफ जारी किसी भी लुकआउट सर्कुलर को यात्रा की अवधि के लिए निलंबित रखने का भी निर्देश दिया। खुराना ने अपनी याचिका में कहा था कि वह एसीएस कार्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। उन्हें जापान में अपने ग्राहक मेसर्स कायसन्स इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन द्वारा अनुबंधों को अंतिम रूप देने और स्थानीय विक्रेताओं से वाहन खरीदने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि यह व्यावसायिक यात्रा उनके हितों के लिए महत्वपूर्ण है।प्रवर्तन निदेशालय ने यात्रा का विरोध करते हुए कहा कि खुराना एक गंभीर आर्थिक अपराध के मामले में आरोपी हैं। निदेशालय ने आरोप लगाया कि खुराना ने जाली बैंक गारंटी की सुविधा प्रदान करने के लिए 85 लाख रुपये कमीशन के तौर पर लिए थे।अदालत ने कहा कि आपराधिक कार्रवाई लंबित होने के कारण आवेदक को भारी वित्तीय और व्यावसायिक नुकसान नहीं होने दिया जा सकता। अदालत ने खुराना को 3 सितंबर 2026 को भारत लौटने पर अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया है। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं, तो 25 लाख रुपये की जमा राशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी। भारत लौटने के बाद यह राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी।

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी परविंदर सिंह खुराना को गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने जापान यात्रा की अनुमति दे दी है। यह अनुमति 20 अगस्त 2026 से 2 सितंबर 2026 तक के लिए दी गई है। अदालत ने खुराना को 25 लाख रुपये की सावधि जमा करने का निर्देश दिया है। सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) नरेंद्र सूरा की अदालत ने यह आदेश बुधवार को दिया। अदालत ने परविंदर सिंह खुराना के खिलाफ जारी किसी भी लुकआउट सर्कुलर को यात्रा की अवधि के लिए निलंबित रखने का भी निर्देश दिया। खुराना ने अपनी याचिका में कहा था कि वह एसीएस कार्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। उन्हें जापान में अपने ग्राहक मेसर्स कायसन्स इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन द्वारा अनुबंधों को अंतिम रूप देने और स्थानीय विक्रेताओं से वाहन खरीदने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि यह व्यावसायिक यात्रा उनके हितों के लिए महत्वपूर्ण है।प्रवर्तन निदेशालय ने यात्रा का विरोध करते हुए कहा कि खुराना एक गंभीर आर्थिक अपराध के मामले में आरोपी हैं। निदेशालय ने आरोप लगाया कि खुराना ने जाली बैंक गारंटी की सुविधा प्रदान करने के लिए 85 लाख रुपये कमीशन के तौर पर लिए थे।अदालत ने कहा कि आपराधिक कार्रवाई लंबित होने के कारण आवेदक को भारी वित्तीय और व्यावसायिक नुकसान नहीं होने दिया जा सकता। अदालत ने खुराना को 3 सितंबर 2026 को भारत लौटने पर अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया है। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं, तो 25 लाख रुपये की जमा राशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी। भारत लौटने के बाद यह राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
बिल गेट्स ने चेतावनी दी: गलत हाथों में एआई से 100 करोड़ जीवन का खतरा, सरकार से कड़े नियमों की माँग
अपराध

बिल गेट्स ने चेतावनी दी: गलत हाथों में एआई से 100 करोड़ जीवन का खतरा, सरकार से कड़े नियमों की माँग

कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा: डिजिटल क्षेत्र में जातिगत गाली पर आपराधिक कार्रवाई संभव
अपराध

कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा: डिजिटल क्षेत्र में जातिगत गाली पर आपराधिक कार्रवाई संभव

दिल्ली HC: मुस्लिम वैवाहिक शादियों से POCSO का अपवाद नहीं
अपराध

दिल्ली HC: मुस्लिम वैवाहिक शादियों से POCSO का अपवाद नहीं

सुप्रीम कोर्ट में लॉ छात्र अक्षत त्रिपाठी की नई याचिका, यूपी सरकार पर भ्रामक जानकारी का आरोप
अपराध

सुप्रीम कोर्ट में लॉ छात्र अक्षत त्रिपाठी की नई याचिका, यूपी सरकार पर भ्रामक जानकारी का आरोप

चुनाव आयोग का फ़ॉर्म‑६ बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट का समर्थन कथन विवादास्पद
अपराध

चुनाव आयोग का फ़ॉर्म‑६ बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट का समर्थन कथन विवादास्पद

उत्तरी प्रदेश सरकार ने कोर्ट को गुमराह किया, नोटिस देने वाले कार्यकारी मैजिस्ट्रेट को निलंबित नहीं किया: लॉ छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
अपराध

उत्तरी प्रदेश सरकार ने कोर्ट को गुमराह किया, नोटिस देने वाले कार्यकारी मैजिस्ट्रेट को निलंबित नहीं किया: लॉ छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने EC नियुक्ति विधि पर विभाजित रुख अपनाया: क्या बदलेगा चुनावी स्वतंत्रता?
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने EC नियुक्ति विधि पर विभाजित रुख अपनाया: क्या बदलेगा चुनावी स्वतंत्रता?

संवैधानिक न्यायालय ही लगा सकते हैं संशोधित आजीवन कारावास, ट्रायल कोर्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट
अपराध

संवैधानिक न्यायालय ही लगा सकते हैं संशोधित आजीवन कारावास, ट्रायल कोर्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट

ताज़ा ख़बरें