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उच्च न्यायालय ने गोवा नाइट क्लब में आग लगने के मामले में मालिकों की जमानत रद्द की - द ट्रिब्यून
विज्ञापन बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को गोवा नाइट क्लब में आग लगने के मामले में रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिकों - सौरव और गौरव लूथरा - और उनके बिजनेस पार्टनर अजय गुप्ता को दी गई जमानत रद्द कर दी। इस घटना ने पिछले दिसंबर…

सौजन्य से:- The Tribune
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को गोवा नाइट क्लब में आग लगने के मामले में रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिकों - सौरव और गौरव लूथरा - और उनके बिजनेस पार्टनर अजय गुप्ता को दी गई जमानत रद्द कर दी। इस घटना ने पिछले दिसंबर में 25 लोगों की जान ले ली थी। न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की एकल पीठ एक निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुनवाई कर रही थी।
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