सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को आत्मसमर्पण का विकल्प दिया
सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को सलाह दी कि वह आत्मसमर्पण करे और पति की हत्या के मुकदमे का सामना करे। न्यायालय ने उसके बर्ताव के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि जब उसके पति पर हमला हुआ, तब वह क्या कर रही थी।

सौजन्य से:- Hindustan
सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को आत्मसमर्पण का सुझाव दिया
सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को सलाह दी कि वह आत्मसमर्पण करे और पति की हत्या के मुकदमे का सामना करे। न्यायालय ने उसके बर्ताव के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि जब उसके पति पर हमला हुआ, तब वह क्या कर रही थी। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने आरोपी पर हत्या का आरोप लगाया।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति की हत्या करने के आरोपी सोनम रघुवंशी को आत्मसमर्पण करने और मुकदमे का सामना करने का सुझाव दिया। पति की हत्या में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के बर्ताव पर सवाल उठाते हुए, शीर्ष अदालत ने उससे पूछा कि जब उसके पति पर हमला हुआ, तब उसने क्या किया? जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और पी. बी. वराले की पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा सोनम रघुवंशी को जमानत देने के खिलाफ मेघालय सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही है। अपील में आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग की है। जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि अदालत जमानत रद्द करने पर विचार कर रही है। आपके पास दो विकल्प है, पहला यह कि हम मामले के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करें और आदेश पारित करें। दूसरा विकल्प यह है कि आप (आरोपी सोनम) आत्मसमर्पण करें और मुकदमे का सामना करें। मामले के मुख्य गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद जमानत पर विचार किया जाएगा। पीठ ने आरोपी के वकील से कहा कि हम यह बात आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको अचानक कोई झटका न लगे और साथ ही आप हमारी सोच भी समझ सकें। आप अपने मुवक्किल से निर्देश लेकर हमारे पास वापस आएं। पीठ ने कहा कि हमारे विचार से आरोपी के लिए दूसरा विकल्प बेहतर होगा, अगर आप और बहस करना चाहते हैं, तो हम आपकी बात सुनेंगे और फिर कोई न कोई फैसला लेंगे.
सोनम से पूछा सवाल, पति की हत्या के बाद आपने क्या किया?
मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने आरोपी सोनम रघुवंशरी पूछा कि आप अपने बर्ताव के बारे में क्या कहेंगी? पुलिस का मामला यह है कि आप मृतक के साथ उस जगह गई थीं। जहां घटना हुई, उन पर हमला हुआ और उनकी मौत हो गई। उसके बाद आपने क्या किया? मुख्य मुद्दा यही है। दूसरी बात, गिरफ्तारी के आधार के बारे में, क्या आपने इसे सबसे पहले उठाया था?
पति को बहलाया-फुसलाया
सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि शादी के तुरंत बाद यह जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय गया था। उन्होंने कहा कि आरोपी ने अपने पति को पहाड़ियों में एक सुनसान जगह पर ले जाने के लिए बहलाया-फुसलाया। आखिरकार पति की हत्या कर दी गई।
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