ब्लैकमेल व दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार चार्टर्ड अकाउंटेंट को जमानत
गुरुग्राम की अदालत ने चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहित अग्रवाल को, जो अपनी बुआ की पोती पर ब्लैकमेल और जबरन शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार थे, जमानत दे दी। अभियुक्त ने जुलाई 29 से हिरासत में रहा, कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, और जांच में आरोपों को साबित करने वाले ठोस सबूत नहीं मिले।

सौजन्य से:- Hindustan
ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार सीए को अदालत से मिली जमानत
अदालत से: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। एक महिला सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंट) को ब्लैकमेल करने, जबरन शारीरिक संबंध बनाने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी
अदालत से: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म के आरोपी सीए मोहित अग्रवाल को अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनय शर्मा ने मामले की सुनवाई की। आरोपी 29 जुलाई से हिरासत में है। उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को राहत दी गई।सुशांत लोक पुलिस थाने में 25 जुलाई को दर्ज मामले के अनुसार, पीड़िता आरोपी मोहित अग्रवाल की बुआ की पोती है। दोनों ही पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। दोनों पिछले छह वर्षों से अधिक समय से एक-दूसरे के साथ रिश्ते में थे। पीड़िता का आरोप था कि मोहित ने उत्तराखंड में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
बाद में एक अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उससे लगभग 20 से 25 लाख रुपये ऐंठ लिए। आरोपी ने एक निजी वीडियो उसकी मां को भी भेजा, इसके कारण उसकी शादी टूट गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी। अदालत ने माना कि पुलिस जांच के दौरान ऐसा कोई सुबूत नहीं मिला है जो इस आरोप का समर्थन करे कि पीड़िता को शारीरिक संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल किया गया था।
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