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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश: संजय के. अग्रवाल बनेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने की सिफारिश की। साथ ही, राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू‑कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। यह निर्णय राजस्थान हाईकोर्ट में हालिया प्रशासनिक घटनाक्रमों और संतुलन को देखते हुए लिया गया है।

1 सितंबर 2026 को 02:32 am बजे
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश: संजय के. अग्रवाल बनेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस

सौजन्य से:- ETV Bharat

जस्टिस संजय के. अग्रवाल होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है.

Published : September 1, 2026 at 6:58 AM IST

जयपुर : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायपालिका में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल को पदोन्नत कर राजस्थान हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) बनाने की सिफारिश की है. इसके साथ ही, राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है.

न्यायिक जानकारों के मुताबिक, यह निर्णय राजस्थान हाईकोर्ट में हालिया प्रशासनिक घटनाक्रमों और संतुलन को ध्यान में रखकर लिया गया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की कार्यप्रणाली को लेकर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी. सीजेआई ने मामले का संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष समीक्षा के बाद उचित कदम उठाने की बात कही थी. माना जा रहा है कि इस फेरबदल के जरिए सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के प्रशासनिक संतुलन और न्यायिक व्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करना चाहती है.

इसे भी पढ़ें: राजस्थान HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस शर्मा के खिलाफ आरोपों पर CJI ने कहा, मामले में संस्थागत प्रक्रिया का पालन होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट के जज संदीप मेहता की ओर से सीजीआई सूर्यकांत को राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा की शिकायत के उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट से ट्रांसफर करने की गुहार की थी और उनके स्थान पर दूसरे जज को लगाने की भी मांग की थी. इसके बाद सीजीआई का भी बयान सामने आया था कि मामले की उच्च स्तर पर जांच कर प्रकरण के सभी पहलुओं को देखने के बाद ही किसी तरह का निर्णय लिया जाएगा. जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा 26 सितम्बर को रिटायर हो रहे हैं.

इसे भी पढ़ें: राजस्थान HC के कार्यवाहक CJ शर्मा को बदलने की अपील, जस्टिस मेहता ने CJI को लिखा पत्र

जस्टिस संदीप मेहता ने कई पत्रों के जरिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से राजस्थान के बाहर से किसी मुख्य न्यायाधीश की तुरंत नियुक्ति करने का आग्रह किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा अपने प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं. जस्टिस मेहता ने 2, 10 और 17 अगस्त को तीन पत्र लिखे. उन्होंने जस्टिस शर्मा पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया और कहा कि वे 'मास्टर ऑफ रोस्टर' के तौर पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चुनिंदा मामलों को अपनी बेंच में भेज रहे हैं.

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